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अब 9 साल की उम्र में होगी लड़कियों की शादी! इस देश ने बदल दिया कानून

Iraq Parliament Underage Marriage : ईराक की सांसद ने अपने कानून में संशोधन किया है, जिससे अब वहां बच्चियों की शादी 9 साल की उम्र में भी की जा सकती है। इस कानून के बाद देश में बवाल मच गया है।

Author Edited By : Avinash Tiwari
| Updated: Jan 23, 2025 16:25
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Iraq Parliament Underage Marriage : इराक की संसद ने अपने कानून को संशोधित किया है, जिससे बाल विवाह वैध हो गया है। अब 9 साल की उम्र की लड़कियों की भी शादी की जा सकेगी। महिला अधिकार समूहों ने इन कानूनों के पारित होने को भयावह बताया है। उनका कहना है कि यह कानून चाइल्ड रेप को वैध बना देगा। इराक में महिलाओं के लिए अब तक शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। कानून में संसोधन के बाद मौलवियों को विवाह, तलाक और बच्चों की देखभाल समेत पारिवारिक मामलों पर फैसला लेने का अधिकार मिल गया है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि हम इराक में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के अंत तक पहुंच चुके हैं।

गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, इराक में शिया मुसलमानों के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 9 वर्ष होगी, जबकि सुन्नी मुस्लिम के लिए यह 15 वर्ष होगी। अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें।

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First published on: Jan 23, 2025 04:25 PM

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