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जरूरी खबर! आपके पास भी हैं फटे-पुराने नोट? जानें क्या है इनके लिए RBI का नियम

RBI के मुताबिक फटे, गंदे या गलत छपे नोट बेकार नहीं होते. बैंक में इन्हें आसानी से बदला जा सकता है. जानते हैं ऐसे नोट बदलने का पूरा प्रोसेस, कितनी मिलेगी वैल्यू और बाकी जरूरी टिप्स.

Author Written By: Mikita Acharya Author Published By : Mikita Acharya Updated: Sep 18, 2025 16:41
Note exchange in RBI
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RBI rules for torn Notes: अक्सर हमारी जेब, वॉलेट या अलमारी में ऐसे नोट मिल जाते हैं जो फटे हुए, गंदे या अधूरे होते हैं. पहली नजर में लगता है कि अब ये काम के नहीं रहे. लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे नोट कभी भी पूरी तरह बेकार नहीं होते. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ कहा है कि इन नोटों को बैंकिंग नियमों के तहत आसानी से बदला जा सकता है.

RBI ने नोटों को तीन कैटेगरी में बांटा

  • गंदे या हल्के फटे नोट(Soiled Notes)- जिन पर हल्की गंदगी या छोटा-सा कट हो, लेकिन पूरा हिस्सा लगभग सुरक्षित हो.
  • कटे-फटे नोट (Mutilated Notes)- जिनका कोई हिस्सा गायब हो या ज्यादा नुकसान हुआ हो.
  • गलत छपे नोट(Imperfect Notes)- जिनमें प्रिंटिंग की गलती या किसी तरह की अल्टरेशन हो.

इन तीनों तरह के नोटों को बैंक स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, बशर्ते उनमें जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हों.

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कहां और कैसे बदले जा सकते हैं नोट?

फटे या पुराने नोटों को बदलने के लिए आपको RBI के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है. आप इन्हें किसी भी कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक की शाखा में आसानी से बदल सकते हैं.

  • हल्के नुकसान वाले नोट बैंक काउंटर पर तुरंत बदल दिए जाते हैं.
  • बहुत ज्यादा फटे या अधूरे नोट का मामला RBI की Adjudication Process (न्याय निर्णयन प्रक्रिया) में भेजा जाता है.
  • खास बात यह है कि इसके लिए आपको उस बैंक का ग्राहक होना जरूरी नहीं है.

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कितनी मिलेगी वैल्यू?

बैंक आपको नोट की स्थिति के आधार पर उसका मूल्य देता है-

  • अगर नोट का आधा से ज्यादा हिस्सा सुरक्षित और पहचानने योग्य है, तो उसका पूरा मूल्य मिलेगा.
  • अगर नोट का आधा हिस्सा भी नहीं बचा, तो बैंक उसे अस्वीकार कर देगा.
  • खासकर 500 के नोट में एक्ट्रा जांच होती है ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके.

जरूरी टिप्स

फटे या गंदे नोटों को बदलते समय कुछ बातें ध्यान रखें-

  • नोट को और ज्यादा नुकसान न पहुंचाएं.
  • ऐसे नोटों का लेन-देन न करें, सीधे बैंक ले जाएं.
  • नोट पर स्टेपल, टेप या अतिरिक्त निशान लगाने से बचें.
  • बैंकिंग नियमों की जानकारी रखें ताकि अनावश्यक परेशानी न हो.

उपभोक्ता सुरक्षा के लिए RBI की सख्ती

RBI समय-समय पर बैंकों को निर्देश देता है कि वैध फटे या पुराने नोटों को अस्वीकार न करें. अगर कोई शाखा ऐसे नोट लेने से इंकार करती है, तो उस पर जुर्माना तक लगाया जा सकता है. इसका मकसद है कि आम लोगों को बिना किसी झंझट के अपनी मेहनत की कमाई वापस मिल सके.

इस तरह, आपके पास चाहे पुराने, गंदे या फटे नोट हों वे बेकार नहीं हैं. बस सही नियम समझकर बैंक जाइए और बिना घबराए नोट बदलवाइए.

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First published on: Sep 18, 2025 04:35 PM

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