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दिल्ली में कब लगेगी लोक अदालत? जुलाई में इस दिन होगा ट्रैफिल चालान का निपटारा, तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन

दिल्ली में लोक अदालत लगने वाली है. मिली जानकारी के अनुसार, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की देखरेख में DSLSA (दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण) की ओर से दिल्ली वालों के लिए जुलाई में एक स्पेशल लोक अदालत लगने वाली है.

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दिल्ली में लोक अदालत लगने वाली है. मिली जानकारी के अनुसार, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की देखरेख में DSLSA (दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण) की ओर से दिल्ली वालों के लिए जुलाई में एक स्पेशल लोक अदालत लगने वाली है.

बड़ी संख्या में पेडिंग पड़े Traffic Challan मामलों को देखते हुए इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया है. अगर आपका भी कोई पुराना पेडिंग ट्रैफिक चालान है जिसे आप निपटाना चाहते हैं तो आपके पास 12 जुलाई 2026 को चालान का निपटारा करवाने का एक अच्छा चांस है.

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इन 7 कोर्ट में लगेगी लोक अदालत

मिली जानकारी के अनुसार, 12 जुलाई को पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू, इन सात कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. आपके घर के पास इनमें से जो भी कोर्ट है आप वहां के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट/टोकन ले सकते हैं.

6 जुलाई से मिलेगी अप्वाइंटमेंट

अप्वाइंटमेंट या टोकन जो आज यानी 6 जुलाई सुबह 10 बजे से लोक अदालत जाने के लिए ले सकेंगे. दरअसल, नोटिस डाउनलोड करते समय ही आपको ये ऑप्शन मिलता है जिसमें पूछा जाता है कि आप किस कोर्ट में जाना चाहते हैं, किस वक्त जाना चाहते हैं. इन सवालों का जवाब देकर आप टोकन ले सकते हैं.

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एक दिन 50000 चालान/नोटिस की लिमिट

बता दें कि एक दिन में केवल 50,000 चालान/नोटिस ही डाउनलोड हो पाएंगे, यानी एक दिन में 50 हजार लोग ही टोकन ले पाएंगे. ओवरऑल 2,00,000 चालान/नोटिस की लिमिट है. लिमिट पूरी होने के बाद टोकन नहीं मिलेगा और हाथ से मौका भी छूट जाएगा. नोटिस/टोकन लेने के लिए आपको https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाना होगा.

कौन से मामलों का होगा निपटान?

31 मार्च 2026 तक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और वर्चुअल कोर्ट में फॉरवर्ड हुए चालान ही 12 जुलाई को आयोजित लोक अदालत में लिए जाएंगे. लोक अदालत में कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान ट्रैफिक का निपटारा होगा जैसे कि तेज रफ्तार में गाड़ी चालाने, गलत जगह पर गाड़ी पार्क करने, रेड लाइट जंप करने, हेलमेट या सीटबेल्ट न लगाना, इनमें से कोई भी चालान आपका कटा हुआ है तो आप अदालत जाकर चालान का निपटारा करवा सकते हैं.

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बता दें कि नोटिस/चालान का प्रिंट आउट लेकर ही कोर्ट जाएं क्योंकि कोर्ट परिसर में आपको प्रिंट आउट की सुविधा नहीं मिलेगी.

First published on: Jul 06, 2026 10:55 AM

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