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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

YEIDA की स्कीम में 27 जून को मिलेंगे प्लॉट्स, कब तक कराना होगा निर्माण, क्या हैं शर्ते?

YEIDA Plot Scheme 2025: यमुना डेवेलपमेंट अथॉरिटी ने प्लॉट स्कीम निकाली है, जिसके लिए अब रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। इस स्कीम के तहत प्लॉट्स का वितरण ई-नीलामी के जरिए किया जाएगा। यह प्लॉट्स यीडा सिटी के कई सेक्टर्स में निकाले गए हैं।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Shabnaz Updated: Jun 14, 2025 08:26
YEIDA Plot Scheme 2025
फोटो क्रेडिट- यीडा ऑफिशियल वेबसाइट

YEIDA Plot Scheme 2025: नोएडा में जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यमुना प्राधिकरण एक नई स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम में यीडा सिटी में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट खरीदे जा सकते हैं, ये कई सेक्टर्स में स्थित हैं। यह योजना पिछले महीने शुरू की गई थी और अब इसके लिए चुने गए आवेदकों की सूची जारी होने जा रही है। योजना का कोड YEA-GH-10/2025 है। इसके अंतर्गत प्लॉट्स का आवंटन ई-नीलामी के जरिए किया जाएगा, जिसकी तारीख प्राधिकरण ने जारी कर दी है।

क्या है प्राधिकरण की स्कीम?

यमुना विकास प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत यीडा सिटी में प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका है। जिन सेक्टर्स में प्लॉट्स निकाले गए हैं, उनमें सेक्टर 18, 22डी और सेक्टर 17 का नाम शामिल हैं। इससे जुड़ी पूरी जानकारी प्राधिकरण की आधिकारिक साइट पर मिल जाएगी। स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन हाल ही में खत्म हो चुके हैं, अब प्लॉट वितरण से पहले केवल एक चरण बाकी है।

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25 जून को जारी होगी लिस्ट

प्राधिकरण ने स्कीम में रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं। स्कीम का अगला चरण उन लोगों के नाम का ऐलान करना है, जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है। हालांकि, इसमें केवल वही नाम जारी किए जाएंगे, जो प्लॉट की ई-नीलामी में हिस्सा लेंगे। प्राधिकरण के द्वारा 27 जून को सुबह 11 बजे से ई-नीलामी का आयोजन किया जाएगा। आवेदकों के लिए यीडा नीलामी से जुड़ी हर जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर करता है।

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कितने दिनों में करना होगा निर्माण?

जिन लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया है, वह प्लॉट खरीदने के बाद उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। इसके लिए प्राधिकरण ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। इसके लिए आवंटी को 7 साल के अंदर इस पर भवन का निर्माण करना होगा। इसके लिए दो चरण तय किए गए हैं। पहले चरण का काम शुरुआती तीन सालों में करना होगा और दूसरे चरण का काम अगले 4 सालों में पूरा करना होगा।

शर्त पूरी न होने पर क्या होगा?

अगर खरीदार ने तय 7 साल में अपने प्लॉट पर निर्माण नहीं किया, तो इसके लिए उसको भारी नुकसान हो सकता है। यीडा ने इसके लिए अपनी साइट पर सभी शर्तों के बारे में विस्तार से बताया है। अगर 7 साल के अंदर निर्माण नहीं होता है, तो आवंटन/लीज डीड, जैसा भी हो, रद्द हो सकता है। इसके अलावा, खरीदार के पास जो जमीन या जितना भी निर्माण किया हुआ भवन हो, उस पर अधिकार नहीं मिलेगा।

इसके अलावा, ई-नीलामी प्रक्रिया में अगर किसी प्लॉट के खिलाफ तीन से कम पात्र बोलीदाता हैं, तो ई-नीलामी आयोजित नहीं की जाएगी। साथ ही, सभी प्रतिभागियों की प्रोसेसिंग फीस और ईएमडी भी वापस कर दी जाएगी।

कहां से ले सकते हैं स्कीम की जानकारी?

यीडा ने स्कीम से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी जारी की है। जो लोग स्कीम से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं, तो वे 9899788021 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, ईमेल आईडी builder@yamunaexpresswayauthority.com पर भी अपना सवाल मेल कर सकते हैं। साथ ही, यीडा की आधिकारिक वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com पर भी इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें स्कीम से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी।

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First published on: Jun 14, 2025 08:24 AM

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