Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की याचिका पर सुनवाई, UP सरकार ने दिया ये जवाब
Edited By Naresh Chaudhary

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Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri Case) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है।
इस दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से अभियुक्त आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत याचिका का विरोध किया गया। बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कई किसानों की मौत हो गई थी।
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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध कर रही है। साथ ही अदालत को चार्जशीट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई कि मामले में गवाहों ने कहा है कि आशीष मिश्रा मौके से भाग रहे थे।
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कथित अपराध गंभीर प्रकृति के थे। ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एजेंसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले आरोपी आशीष मिश्रा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
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