बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है. बांद्रा स्थित सैफ के घर में घुसकर चाकू से हमला करने के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने शुक्रवार को अदालत का रुख किया और अपना जुर्म कबूल करने की इच्छा जताई है.
फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी शरीफुल इस्लाम ने अपने वकील विपुल दुशिंग के जरिए अदालत में एक अर्जी दाखिल की है. वकील ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि उसके साथ नरमी बरती जाए. अदालत ने इस अर्जी पर अभियोजन पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए टाल दी है.
घर में घुसकर किया था जानलेवा हमला
यह घटना 16 जनवरी 2025 की है, जब एक घुसपैठिया बांद्रा के पॉश इलाके में स्थित सैफ अली खान के 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में जबरन घुस गया था. उसने अभिनेता पर चाकू से कई वार किए थे. हमले के बाद सैफ को तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई. पांच दिनों के इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी. घटना के दो दिन बाद ही पुलिस ने शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया था.
लगी हैं कई गंभीर धाराएं
इस महीने की शुरुआत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. पी. देशमुख ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे. शरीफुल इस्लाम पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत घातक हथियार से लूट, गंभीर चोट पहुंचाने और घर में जबरन घुसने के गंभीर आरोप दर्ज हैं. इसके अलावा, अवैध रूप से देश में रहने के कारण उस पर विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट नियमों के तहत भी केस दर्ज किया गया है. अब 11 सितंबर को अभियोजन के जवाब के बाद ही तय होगा कि अदालत आरोपी की इस याचिका पर क्या रुख अपनाती है.