Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri Case) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है।
हिंसा में किसानों की हुई थी मौत
इस दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से अभियुक्त आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत याचिका का विरोध किया गया। बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कई किसानों की मौत हो गई थी।
Uttar Pradesh government tells Supreme Court they are opposing the bail plea of accused Ashish Mishra in the Lakhimpur Kheri violence case and apprises the court about the chargesheet where witnesses have stated that Mishra was running from the spot.
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) January 19, 2023
प्रदेश सरकार कर रही याचिका का विरोध
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध कर रही है। साथ ही अदालत को चार्जशीट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई कि मामले में गवाहों ने कहा है कि आशीष मिश्रा मौके से भाग रहे थे।
हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कथित अपराध गंभीर प्रकृति के थे। ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एजेंसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले आरोपी आशीष मिश्रा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
और पढ़िए –देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें