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स्वामी प्रसाद मौर्या को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, इस मामले में हो सकती है गिरफ्तारी

Sanghmitra Maurya Second Marriage Case: बेटी संघमित्रा मौर्या की दूसरी शादी मामले में स्वामी प्रसाद मौर्या बुरी तरह फंसे चुके हैं। जानकारी के अनुसार संघमित्रा के दूसरे पति दीपक कुमार ने पहले पति को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने के मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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Sanghmitra Maurya Second Marriage Case: यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने वाली मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उनके खिलाफ बदायूं से वर्तमान सांसद और बेटी संघमित्रा के बिना तलाक दूसरी शादी करने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्या की बेटी संघमित्रा ने बिना तलाक दूसरी शादी की थी। जिसके बाद उन पर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप है। स्वामी प्रसाद यह अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में दायर किया गया था। जिस पर कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा है।

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2019 में संघमित्रा ने दीपक कुमार से की थी शादी

जानकारी के अनुसार गोल्फ सिटी में रहने वाले दीपक कुमार ने आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में एक याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने बताया कि वह 2016 में संघमित्रा के साथ लिव इन में रहते थे। याचिका में दीपक कुमार ने बताया कि पिता-पुत्री ने उनको बताया था कि संघमित्रा का पहले विवाद के बाद तलाक हो चुका है। इसके बाद उन्होंने 3 जनवरी 2019 को उन्हीं के घर में संघमित्रा से शादी कर ली।

शादी के बाद कराया जानलेवा हमला

शादी के बाद पहली शादी की बात सबके सामने ना आए इसके लिए उन पर जानलेवा हमला कराया गया। इसके बाद दीपक कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर कोर्ट ने स्वामी प्रसाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। स्वामी प्रसाद ने हाईकोर्ट बैंच में याचिका दायर कर कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है इसलिए वारंट कैंसिल कर दिया जाए।

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First published on: Apr 22, 2024 10:11 AM

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