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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

नोएडा में शराब के शौकीनों के लिए नया फरमान, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं छलकेंगे जाम

Noida News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में शराब परोसने के अस्थायी लाइसेंस लिए जाते हैं, जो एक दिन का रहता है। लाइसेंस लेने के बाद ही लोग पार्टी कर रहे है, लेकिन सरकार ने इसका नियम बदल दिया है।

Author Edited By : Md Junaid Akhtar Updated: May 27, 2025 22:32
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नोएडा में शराब के शौकीनों के लिए नया फरमान

Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रहा है। कॉमर्शियल भवन या मैरिज होम अब शराब पीने के लिए संचालकों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अगर बिना रजिस्ट्रेशन शराब परोसी गई तो मैरिज होम संचालक समेत अन्य लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

173 संस्थानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

आबकारी विभाग के मुताबिक, मैरिज होम संचालक को शराब परोसने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनको शादी या अन्य समारोह के आयोजन में शराब परोसने का अस्थायी लाइसेंस दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर आयोजकों को भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। विभाग ने सभी संस्थान से रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। अब तक केवल 173 संस्थानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।

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बड़ी संख्या में लेते हैं 1 दिन का लाइसेंस

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में शराब परोसने के अस्थायी लाइसेंस लिए जाते हैं, जो एक दिन का रहता है। लाइसेंस लेने के बाद ही लोग पार्टी कर रहे है, लेकिन सरकार ने इसका नियम बदल दिया है। अगर किसी कॉमर्शियल या मैरिज होम में यह लाइसेंस लिया जा रहा है तो उनको इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

5 हजार रुपये की फीस के साथ रजिस्ट्रेशन

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि 5 हजार रुपये की फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। जो ऑनलाइन किया जा सकता है। अब तक 173 संस्थान ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब अगर इन संस्थान को अस्थायी लाइसेंस चाहिए तो वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिन संस्थान ने पंजीकरण नहीं कराया है। उनको लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। निजी भवन में होने वाले कार्यक्रमों में अस्थायी लाइसेंस लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है।

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नई आबकारी नीति से होगा फायदा

उत्तर प्रदेश राज्य की 2025-26 की नई आबकारी नीति में नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में कम अल्कोहल वाले बार खोलने का प्रावधान है। इन बार में सिर्फ बीयर और वाइन ही मिलेगी। इस बदलाव से रेस्टोरेंट पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है। पहले रेस्टोरेंट को शराब परोसने के लिए पूरा बार लाइसेंस लेना पड़ता था। अब कम खर्च में बीयर और वाइन परोस सकेंगे। पूरा बार सेटअप लगाने की भी जरूरत नहीं होगी।

First published on: May 27, 2025 10:30 PM

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