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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा स्थित गौतमबुद्धनगर जिला एंव सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शादी का झूठा आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी विष्णु केतिया को बड़ा झटका देते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर है। प्रकरण की जांच अभी जारी है, ऐसे में जमानत का कोई ठोस आधार नहीं बनता।
2017 में हुई थी मुलाकात
अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता ने 16 जुलाई 2025 को थाना सेक्टर-113 नोएडा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मुलाकात आरोपी से वर्ष 2017 में गोवा में हुई थी, जहां उसने शादी का प्रस्ताव दिया। वर्ष 2018 में आरोपी ने उसे कोलकाता बुलाकर विवाह का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दोनों के बीच दिल्ली और नोएडा में भी संबंध बने, लेकिन आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया।
पहले से शादीशुदा है आरोपी
पीड़िता का आरोप है कि बाद में आरोपी ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है, लेकिन तलाक की प्रक्रिया चल रही है। इस झूठ के सामने आने के बाद पीड़िता ने कानूनी रास्ता अपनाया। केस दर्ज कराने के बाद लगातार मामले में पैरवी कर रही है। अभियोजन की तरफ से भी जमानत का विरोध किया गया, जिसके बाद अदालत ने जमानत खारिज कर दी है।
सहमति से बने संबंध
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में यह दलील दी कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे और पीड़िता ने आर्थिक लाभ के लिए झूठे आरोप लगाए है। अदालत ने यह तर्क खारिज करते हुए कहा कि पूर्व में शादीशुदा होने की जानकारी छिपाकर विवाह का आश्वासन देना और संबंध बनाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
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