निठारी हत्याकांड: सुरेंद्र कोली, मोनिंदर पंढेर इलाहाबाद HC से बरी, कई मामलों में चल रही थी सुनवाई

Nithari Murder Case Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के निठारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को उन 12 मामलों से बरी कर दिया है, जिनमें निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी।

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Nithari Murder Case Allahabad HC: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के निठारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को उन 12 मामलों से बरी कर दिया है, जिनमें निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। निठारी हत्याकांड के सिलसिले में कोली को 10 से ज्यादा मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी।

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निठारी हत्याकांड में दोनों को बनाया गया था आरोपी और सह-आरोपी 

उधर, मोनिंदर सिंह पंढेर को भी दो मामलों से बरी कर दिया गया है, जिनमें उसे मौत की सजा दी गई थी। सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में नोएडा के कुख्यात निठारी हत्याकांड में आरोपी और सह-अभियुक्त हैं। कोली को 2005 और 2006 के बीच कई बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में निचली अदालतों ने दोषी पाया था।

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साल 2006 में सामने आया था मामला

जानकारी के मुताबिक, यह वीभत्स मामला दिसंबर 2006 में सामने आया था, जब निठारी में एक घर के पास नाले में कंकाल पाए गए। आरोप लगाया गया था कि कोली बच्चों को मिठाइयां और चॉकलेट देकर फुसलाता था और फिर घर लाता था। बाद में उनकी हत्या करता था और लाशों के साथ यौन संबंध बनाता था। आरोपियों पर नरभक्षण का भी आरोप लगाया गया था। वह हड्डियों और शरीर के अन्य हिस्सों को घर के पीछे एक खाई में फेंक देता था।

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