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वो 8 मामले जिनमें Mukhtar Ansari को सुनाई गई थी सजा, जानें क्या सजा मिली और कितना जुर्माना लगा?

Mukhtar Ansari Sentenced in Case: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 65 में से 8 केसों में सजा सुनाई गई थी और 2005 से वह जेल में ही कैद था। उसे एक साल 6 महीने के अंदर 8 केसों में सजा सुनाई गई थी और जुर्माना भी लगाया था। 2 केसों में उसे उम्रकैद हुई थी। आइए जानते हैं इन 8 केसों के बारे में...

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Mafia Don Mukhtar Ansari Sentenced In 8 Cases: पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसानी की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में कैद माफिया सरगना मुख्तार को स्वास्थ्य बिगड़ने पर बांदा मेडिकला कॉलेज लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की सल्तनत का खात्मा हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 68 केस दर्ज थे और उसे 8 केसों में सजा सुनाई गई थी।

21 केस कोर्ट में विचाराधीन थे, लेकिन उनकी सुनवाई पूरी होने से पहले ही मुख्तार अंसारी दुनिया को अलविदा कह गया। साल 2005 में डॉन को पहली बार जेल भेजा गया था और और तब से वह जेल में ही था। कभी उत्तर प्रदेश तो कभी पंजाब की जेलों में वह घूमता रहा, लेकिन उसका आखिर ठिकाना उत्तर प्रदेश की बांदा जेल रही। उसे एक साल 6 महीने में 8 केसों में सजा सुनाई जा चुकी थी। आइए जानते हैं उन सभी 8 केसों में बारे में, जिनमें उसे सजा सुनाई गई, जुर्माना लगाया गया…

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1. लखनऊ के थाना आलमबाग में दर्ज केस में मुख्तार को 21 सितंबर 2022 को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। 37 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था। धारा 353, 504 और 506 के तहत यह केस दर्ज हुआ था।

2. लखनऊ के थाना हजरतगंज में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दर्ज केस में मुख्तार को 5 साल के कठोर कारवास की सजा हुई थी और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था। केस में फैसला 23 सितंबर 2022 को आया था।

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3. गाजीपुर के थाना कोतवाली जनपद में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) के तहत केस दर्ज हुआ था। इस मामले में उसे 15 दिसंबर 2022 को 10 साल के कारावास की सजा हुई थी और 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।

4. गाजीपुर के ही थाना मोहम्मदाबाद जनपद में दर्ज हुए केस में उसे 29 अप्रैल 2023 को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।

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5. वाराणसी के थाना चेतगंज जनपद में मुख्तार के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। धारा 147, 148, 149 और 302 के तहत दर्ज इस केस में 5 जून 2023 को उसे उम्रकैद की सजा हुई थी और एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।

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6. गाजीपुर के थाना करण्डा जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। इस मामले में उसके सहयोगी सोनू यादव भी मुख्तार के साथ दोषी करार दिया गया था। इस केस में अंसारी को 26 अक्टूबर 2023 को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।

7. वाराणसी के थाना भेलूपुर जनपद में मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। धारा 506 के तहत दर्ज इस केस में डॉन को 15 दिसंबर 2023 को 5 साल 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था। यह केस जान से मारने की धमकी देने पर दर्ज हुआ था।

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8. वाराणसी में दर्ज हुए केस में मुख्तार अंसारी को 13 मार्च 2024 को उम्रकैद की सजा हुई थी और 2 लाख 2 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था। धोखाधड़ी करके अवैध रूप से हथियार का लाइसेंस बनवाने का मामला था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13, आयुध अधिनियम की धारा 30 और भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 420 और 120बी के तहत यह केस दर्ज किया गया था।

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First published on: Mar 29, 2024 07:06 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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