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कौन है भाजपा MLA Ramdular Gond, जिसे नाबालिग से Rape करने पर 25 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना

Ramdular Gond Profile: भाजपा विधायक को एक आपराधिक केस में जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही विधायक की विधायकी जाने का खतरा पैदा हो गया है, जानिए क्या है मामला?

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Who Is Ramdular Gond Convicted In Rape Case: भाजपा विधायक को रेप केस में आज सजा सुनाई गई। MLA को 9 साल पुराने मामले में 3 दिन पहले दोषी करार दिया गया था और आज 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया, जो पीड़िता को पुर्नवास के लिए दिए जाएंगे। विधायक को 12 दिसंबर को MP-MLA कोर्ट अपर सेशन सेश प्रथम ऐहसानुल्लाह खान की अदालत ने दोषी करार दिया था। साथ ही विधायक को जेल भेज दिया था। दोषी विधायक का नाम रामदुलार गोंड है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान भाजपा विधायक है। जानिए क्या है रेप केस और दोषी विधायक के बारे में सब कुछ…

 

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साल 2014 में दर्ज हुआ था केस

पीड़िता के वकील विकास शाक्य के अनुसार, 4 नवंबर 2014 को रामदुलार विधायक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था। उस समय रामदुलार प्रधानपति था। उसकी पत्नी सुरतन रासपहरी गांव प्रधान थी। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया कि रामदुलार ने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया। वह एक साल तक डरा धमकाकर उससे रेप करता रहा। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाईकरते हुए रामदुलार के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। करीब 9 साल कानूनी लड़ाई चली और पीड़िता के भाई ने राहत की सांस ली। इन 9 सालों में पीड़ितों को दबाने के लिए सभी हथकंडे अपनाए गए। जान से मारने, गांव से निकलवाने की धमकियां मिलीं, लेकिन पीड़ित पीछे नहीं हटे।

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कौन है विधायक रामदुलार गोंड

49 वर्षीय रामदुलार गोंड सोनभद्र के दुद्धी इलाके के रासपहरी गांव में रहते हैं। वह दबंग छवि का नेता है। 12वीं तक पढ़े रामदु़लार ने साल 2022 में समाजवादी पार्टी नेता विजय सिंह गोंड को 6 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। उनका पेशा किसानी है। वह विधायक होते हुए भी खेतीबाड़ी करता है। वहीं रेप केस में सजा होने के बाद अब विधायक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उसकी विधायकी जाने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल, नियमानुसार 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा होने पर विधायक की विधायकी रद्द कर दी जाती है। हाल ही में ऐसा आजम खान और उमर अब्दुल्ला की विधायकी जा चुकी है। दोनों को आपराधिक केस में कोर्ट ने सजा सुनाई थी।

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First published on: Dec 15, 2023 04:49 PM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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