UP में लेडीज टेलरिंग, योगा ट्रेनिंग और हेयर ड्रेसिंग में पुरुष बैन, महिला आयोग का आदेश

Uttar Pradesh News: यूपी में अब महिलाओं के योगा सेंटर, जिम और बुटीक सेंटर में पुरुषों की उपस्थिति बैन कर दी गई है। इसके लिए महिला आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।

men banned from tailoring yoga training hair dressing in up

UP News

UP News: यूपी में अब पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं ले सकेंगे। यूपी महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों की बजाय महिलाओं द्वारा लिया जाएगा। इससे जुड़े सभी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर ही महिलाओं को ट्रेंड कर सकेगी। इसके लिए जिम का सत्यापन कराना भी जरूरी है।

विज्ञापन

यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने जानकारी देते हुए बताया पार्लर में लड़कियों के ड्रैसअप के लिए महिला होनी चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष कपड़ा बेचने वाले स्टोर में भी महिला होनी चाहिए। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी होनी चाहिए। इसके लिए 28 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई थी, बैठक में इससे जुड़ा फैसला लिया गया है। अब आयोग ने सभी जिलों के डीएम, कमिश्नर और एसपी को आदेश लागू करने के लिए कहा है।

विज्ञापन

महिला आयोग के आदेश की बड़ी बातें-

1.जिम योगा सेंटर में आने वालों की आईडी कार्ड का वैरिफिकेशन हो।
2.स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मी या टीचर तैनात हो।
3.पुरुष टेलर महिलाओं का माप नहीं ले सकते। माप के लिए सीसीटीवी जरूरी।
4.महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति हो।
5.जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन जरूरी।
6.कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी और वाशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए।
7.नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर की नियुक्ति अनिवार्य हो।

विज्ञापन

आदेश को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में कानपुर में एक ऐसी घटना हुई, जिसमें जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर दी। ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें तलाक तब की नौबत आ गई। जिम में महिलाएं ट्रेनर होगी तो, महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों के नाप के दौरान बैडटच करते हैं। ऐसी शिकायतें महिला आयोग को मिलती रही हैं। इसी को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ