Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से परिसर में मौजूद संरचना की सही उम्र पता करने के लिए एएसआई को कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था।
सीजेआई की पीठ ने मामला किया सूचीबद्ध
जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने एक याचिका पेश की थी। इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। अहमदी की याचिका और उनकी दलीलों पर संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए सुचीबद्ध कर लिया है।
वाराणसी जिला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऐसे पहुंचा मामला
बता दें कि वाराणसी जिला न्यायालय ने पूर्व में कथित शिवलिंग का सर्वे कराने की याचिका को खारिज कर दिया था। इस पर 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को पलटते हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश
साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कहा था कि संरचना को बिना नुकसान पहुंचाएं सर्वे किया जाए। इसके लिए वाराणसी जिला न्यायालय को निर्देश जारी किए थे। इसके बाद मामले में हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी जिला न्यायालय में पूरे परिरस का ही सर्वेक्षण कराने की मांग करते हुए अर्जी लगाई गई हैं।