Electric Vehicles Price in UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार (UP Govt) ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के नेतृत्व वाली सरकार ने घोषणा की है कि 14 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी ई-वाहन नीति के तहत खरीदारों को तीन साल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में ही बने ई-वाहनों पर यह छूट पांच साल के लिए लागू रहेगी।
14 अक्टूबर 2022 से लागू मानी जाएगी योजना
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 का उद्देश्य ईवी खरीदारों और निर्माताओं को प्रोत्साहन देना है। नीति में कहा गया है कि 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में बेचे गए और रजिस्टर्ड ई-वाहनों पर 100 प्रतिशत कर (टैक्स) राहत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के सभी जिलों के लिए यह आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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ई-वाहन नीति में ये सभी सेक्टर हैं शामिल
बता दें कि राज्य में लागू हुई नीति का दायरा काफी बड़ा है। इसमें बैटरी, अल्ट्राकैपेसिटर या ईंधन सेल से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वाले सभी ऑटोमोबाइल शामिल हैं। इसमें दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) भी शामिल हैं।
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आगरा में ई-वाहनों का ये है आंकड़ा
एक रिपोर्ट के अनुसार टैक्स छूट से आगरा में 3,997 ईवी मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने 14 अक्टूबर, 2022 के बीच कर और पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है। वर्तमान में 11,340 ईवी आगरा के संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के साथ पंजीकृत हैं, जिनमें से 14 अक्टूबर, 2022 के बाद 3,997 वाहन खरीदे गए थे।
इतने लाख रुपये की होगी बचत
बताया गया है कि ईवी पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर छूट दी जा रही है। इसके तहत दोपहिया वाहनों पर 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक और कारों पर 1 लाख रुपये तक कीमत कम हो जाएगी। नीति के तहत उत्तर प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के कारखाना मूल्य (मैन्यूफैक्चरिंग प्राइज) पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।
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