---विज्ञापन---

रिश्तेदार के नाबालिग बेटे को महिला ने हवस के जाल में फंसाया, तीन साल तक करती रही ‘रेप’

Amethi News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने रिश्तेदार नाबालिग लड़के के साथ तीन साल तक जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, महिला ने इसके बाद भी नाबालिग से संबंध बनाने का दबाव बनाया। पुलिस ने भी पीड़ित परिवार की […]

---विज्ञापन---

Amethi News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने रिश्तेदार नाबालिग लड़के के साथ तीन साल तक जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, महिला ने इसके बाद भी नाबालिग से संबंध बनाने का दबाव बनाया। पुलिस ने भी पीड़ित परिवार की मदद नहीं की। अब हार कर परिवार वालों ने कोर्ट की शरण ली है, ताकि महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

लड़के को अपने साथ ले गई थी महिला

जानकारी के मुताबिक, मामला अमेठी के फुरसतगंज का है। बताया गया है कि यहां की एक महिला अपने रिश्तेदार के नाबालिग लड़के को अपने साथ ले गई थी। साथ रहने के दौरान महिला ने लड़के को अपनी बातों में फंसा लिया। आरोप है कि उसके साथ तीन साल तक शारीरिक संबंध बनाए। इस बात की जानकारी जब लड़के के परिवार वालों को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ेंः बेटी की शादी से पहले 4 बच्चों की मां ने तोड़ी ‘सीमा’, प्यार के लिए समधी के साथ हुई फुर्र

पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई

लड़के के परिवार वालों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। इसके बाद पुलिस महिला के घर पहुंची और बच्चे को लाकर उसके परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया। आरोप है कि इसके बाद फिर से महिला पीड़ित परिवार के घर पहुंची और लड़के पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। इस पर परिवार वालों ने फिर से पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

---विज्ञापन---

कोर्ट ने दिया ये सख्त आदेश

कहीं कोई रास्ता नहीं देखकर परिवार ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने तत्काल मामले में कार्रवाई करने के लिए पुलिस को आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम रायबरेली आलोक कुमार सिंह ने इस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर एसएसपी का कहना है कि अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही आदेश मिलेगा, वैसे ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

---विज्ञापन---

उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए यहां क्लिक करेंः-

First published on: Aug 10, 2023 12:34 PM

End of Article
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola