UP News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब यूपी से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की सांसदी जाना तय हो गया है। शनिवार को गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट केस में माफिया मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी को सजा सुनाई है। मुख्तार को जहां 10 साल की कैद हुई तो वहीं अफजाल को चार साल जेल की सजा हुई।
कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपये और अफजल अंसारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार और अफजाल अंसारी पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित अपहरण और हत्या के मामले का आरोप लगाया गया था। सजा के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता जानी तय मानी जा रही है। क्योंकि संसद के नियम कहते हैं कि कोई भी सदस्य जो दो साल या उससे अधिक जेल की सजा पाता है, स्वत: ही अयोग्य हो जाता है।
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा के बाद इसी नियम के अनुसार अपनी सांसदी का दर्जा खो दिया था।
UP | Ghazipur's MP-MLA court convicts Afzal Ansari, BSP MP and brother of gangster-turned-politician Mukhtar Ansari, in a gangster case & sentenced him to 4 years imprionment and imposed a fine of Rs 1 lakh. pic.twitter.com/MivkdYVmZH
— ANI Digital (@ani_digital) April 29, 2023
अफजाल अंसारी की बच सकती है सांसदी, जानिए कैसे?
अफजाल अंसारी के पास अभी हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है। नियम है कि यदि निचली अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट रोक लगा दे तो उनकी सांसदी बच सकती है।
अलका राय ने कहा- यूपी से माफिया शासन खत्म
भाजपा के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया का शासन समाप्त हो गया है और उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है।
2007 में कृष्णानंद राय की हुई थी हत्या
2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड और 1996 में चंदौली जिले के चंदासी के कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण हत्या मामले में मोहम्दाबाद पुलिस ने गैंग चार्ट बनाया था।
आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने साल 1996 में चंदासी कोयला मंडी के कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा का अपने गुर्गे अताउर्ररहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर से अपहरण कराया था। अपहरण के बाद कारोबारी से 3 करोड़ रुपये की की फिरौती मांगी गयी थी। बाद में कोयला व्यापारी की हत्या कर दी गई, लेकिन इस मामले में मुख्तार के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नही मिल सके हैं।
वहीं, साल 2007 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर एके 47 से फायरिंग में भाजपा नेता कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
मामले में अफजाल अंसारी, मुख्तार और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का निधन हो चुका है। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी व माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ 23 सितंबर 2022 को न्यायालय में कोर्ट ने आरोप तय किया था।
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(Ultram)
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