Rajasthan Phone Tapping Case: राजस्थान के चर्चित फोन टैपिंग मामले में 11 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। ये सुनवाई क्राइम ब्रांच के उस आवेदन पर है, जिसमें सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को हटाने की मांग की गई है।
क्राइम ब्रांच से मिला था नोटिस
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) लोकेश शर्मा फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। बताया गया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद सोमवार को लोकेश शर्मा को क्राइम ब्रांच से नोटिस मिला।
मार्च 2021 का है मामला
बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने जोधपुर से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के आधार पर 25 मार्च, 2021 को लोकेश शर्मा के खिलाफ आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और गैरकानूनी तरीके से टेलीग्राफिक सिग्नल (टेलीफोन पर बातचीत) को रोकने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी।
11 अक्टूबर को है हाईकोर्ट में सुनवाई
लोकेश शर्मा ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। इके बाद हाईकोर्ट ने 3 जून 2021 को लोकेश शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जो जारी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट 11 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच के आवेदन पर सुनवाई करेगी, जिसमें उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने वाले आदेश को हटाने की मांग की गई है।
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लोकेश शर्मा को लेकर ये है चर्चा
बता दें कि लोकेश शर्मा को हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम का सह-अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही चर्चा है कि लोकेश शर्मा बीकानेर पश्चिम सीट से कांग्रेस का टिकट भी मांग रहे हैं।