---विज्ञापन---

राजस्थान

Jaipur News: कार्मिकों के निशक्त होने पर आश्रित को मिलेगी अनुकंपात्मक नियुक्ति, जानें सीएम गहलोत के 2 बड़े फैसले

Jaipur News: राज्य कार्मिकों के निशक्त अथवा अयोग्य होने पर अब उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कम्पेशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्रारूप के अुनसार ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक के पूर्णत निशक्त अथवा […]

Author
Edited By : Rakesh Choudhary Updated: Apr 29, 2023 13:12
Jaipur News

Jaipur News: राज्य कार्मिकों के निशक्त अथवा अयोग्य होने पर अब उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कम्पेशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

प्रारूप के अुनसार ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक के पूर्णत निशक्त अथवा अयोग्य होने पर तथा उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने पर कार्मिक के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाएगी। इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं आदि में कार्यरत कार्मिकों को मिलेगा।

---विज्ञापन---

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

सामुहिक विवाह योजना की अनुदान राशि बढ़ाई

दूसरी तरफ अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2320 के बिंदु संख्या 82 के अनुपालन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के तहत देय अनुदान राशि 18 हजार रूपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी गई है। उक्त 25 हजार रुपए की अनुदान राशि में से 21 हजार रुपए नववधू को तथा 4 हजार रुपए सामूहिक विवाह आयोजक संस्था को दे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा की ओर से एक विभागीय आदेश जारी किया गया है।

---विज्ञापन---

विभागीय आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सामूहिक विवाह आयोजन में विभिन्न समाज, जाति व धर्म के परिवार (अनेकता में एकता) की भावना को साकार कर कम से कम 25 जोड़ों के विवाह का आयोजन किया जाता है तो प्रति सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन करने पर आयोजकों 10 लाख रुपए की राशि अतिरिक्त सहायता के रूप में दी जाएगी। आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के तहत 1 अप्रैल 2023 के पश्चात संपन्न सामूहिक विवाहों पर उपर्युक्त दर से भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

First published on: Apr 29, 2023 01:12 PM

End of Article
संबंधित खबरें

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.