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राजस्थान

‘कैसे मानें जिंदगी-मौत से जूझ रहे’; आसाराम को हाईकोर्ट से एक और झटका

Asaram Bapu Parole Petition Rejects: आसाराम बापू को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनकी पैरोल याचिका दूसरी पर खारिज हो गई है। जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहते हुए याचिका खारिज की।

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Edited By : Khushbu Goyal Updated: Jan 30, 2024 17:30
Asaram Bapu
आसाराम बापू काफी समय से जेल से बाहर आने की कोशिशोंं में जुटा था।

Rajasthan High Court Rejects Asaram Bapu Parole Petition (केजे श्रीवत्सन, जोधपुर): आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी पैरोल याचिका खारिज कर दी है। कार्यवाहक CJ एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आसाराम बापू को यह कहते हुए पैरोल देने से इनकार किया कि जेल प्रशासन ने अच्छे से इलाज कराने का दावा किया है।

वहीं जेल प्रशासन ने भी इलाज के लिए पैरोल मांगने वाली याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आसाराम को पैरोल देने की जरूरत नहीं है। जेल प्रशासन उनका अच्छे से इलाज करा रहा है। जेल प्रशासन की इस दलील को हाईकोर्ट ने मान लिया और आसाराम की याचिका को खारिज कर दिया।

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11 साल से जेल में बंद आसाराम

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बता दें कि आसाराम पिछले 11 साल से जेल में कैद है, लेकिन वह किसी न किसी तरह बाहर आना चाहता है, इसलिए 11 साल में 12 याचिकाएं वह कोर्ट में दायर कर चुका है। कभी किसी बहाने से तो कभी बीमारी के बहाने वह पैरोल पर छोड़ने की मांग करता है।

एक बार उसे सजा निलंबित किए जाने की याचिका दायर की थी, जो गत 11 जनवरी को खारिज कर दी गई थी। वहीं हर बार मेडिकल जांच में आसाराम ठीक मिलता है। डॉक्टरों के अनुसार, उसे कोई बीमारी नहीं हुई है।

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आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा आसाराम

बता दें कि आसाराम बापू नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी है। उसे जोधपुर पुलिस ने 2013 में पकड़ा था। तब से अब तक वह जेल में ही है। करीब 5 साल केस की सुनवाई चली। उसके खिलाफ गवाही देने वाले 3 लोगों की हत्या भी हुई। कई गवाहों पर हमले हुए, लेकिन 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

आसाराम के खिलाफ दूसरा केस भी दुष्कर्म का ही है। उसके खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। इस केस में उसे 31 जनवरी 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आसाराम की यह दोनों सजाएं साथ-साथ चल रही हैं।

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First published on: Jan 30, 2024 05:06 PM

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