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28 साल बाद जेल से बाहर आया पूर्व CM बेअंत सिंह हत्याकांड का दोषी शमशेर; हवारा समेत 7 की रिहाई के लिए धरना जारी

Beant Singh Murder Case convict Shamsher Singh released, चंडीगढ़: पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से शुक्रवार को बड़ी खबर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड का दोषी शमशेर सिंह आज CJM कोर्ट के आदेश के बाद बुड़ैल जेल से बाहर निकल चुका है। कोर्ट ने जेल में अच्छे आचरण की वजह से 13 जुलाई को […]

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Beant Singh Murder Case convict Shamsher Singh released, चंडीगढ़: पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से शुक्रवार को बड़ी खबर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड का दोषी शमशेर सिंह आज CJM कोर्ट के आदेश के बाद बुड़ैल जेल से बाहर निकल चुका है। कोर्ट ने जेल में अच्छे आचरण की वजह से 13 जुलाई को शमशेर सिंह की समय से पहले रिहाई की सिफारिश की थी। अब वह 27 साल 8 महीने और 13 दिन के बाद जेल से रिहा हुआ तो समर्थक अपने साथ ले गए। उधर, इसी हत्याकांड में शामिल जगतार सिंह हवारा समेत 7 अन्य की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चे की तरफ से धरना जारी है।

  • अगस्त 2007 में सीबीआई की विशेष अदालत ने दिया था शमशेर सिंह को उम्रकैद की सजा का फैसला

बता दें कि 31 अगस्त 1995 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसमें घोषित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े पंजाब पुलिस के पूर्व कॉन्स्टेबल बलवंत सिंह राजोआना के अलावा जगतार सिंह हवारा, पटियाला के शमशेर सिंह और दिलावर सिंह समेत कई नाम शामिल थे। अगस्त 2007 में सीबीआई की विशेष अदालत ने शमशेर सिंह (उम्रकैद) समेत कई को सजा सुनाई थी। शमशेर सिंह का नाम उन लोगों में शामिल था, जो सजा पूरी हो जाने के बावजूद जेलों में बंद हैं और उनकी रिहाई के लिए प्रदेश में कई बार अलग-अलग तरह से मांग उठी।

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इसी मांग को लेकर 7 जनवरी 2023 को मोहाली में चंडीगढ़ बॉर्डर स्थित YPS चौक पर कौमी इंसाफ मोर्चे की तरफ से पक्का धरना लगा दिया गया। 6 फरवरी को तय किया गया कि 31 लोगों का एक जत्था रोज चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर भेजा जाएगा। 8 फरवरी को इस जत्थे की मोहाली-चंडीगढ़ बैरियर पर चंडीगढ़ पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस की तरफ से आपराधिक केस दर्ज किए जाने के बावजूद यह धरना जारी है।

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उधर, इसी दौरान जनवरी में बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी शमशेर सिंह ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर जमानत याचिका दायर की, जिसमें उम्रकैद की सजा पूरी कर चुके सभी दोषियों को नियमित जमानत पर रिहा करने को कहा गया था। हालांकि स्थायी रिहाई को लेकर मामला अब तक लंबित था। 8 जुलाई तक 27 साल 6 महीने और 18 दिन कैद काट चुके पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी शमशेर सिंह की अच्छे आचरण के चलते समय पूर्व रिहाई को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अमन इंदर सिंह संधू की अदालत ने फैसले के लिए 2 महीने का वक्त तय किया था। अब 27 साल 8 महीने और 13 दिन के बाद शुक्रवार को शमशेर सिंह बुड़ैल स्थित मॉडल जेल से रिहा हो चुका है।

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First published on: Sep 22, 2023 04:24 PM

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