---विज्ञापन---

मुंबई

Diwali 2023: मुंबई में पटाखे फोड़ने की टाइमिंग बदली; प्रदूषण रोकने के लिए हाईकोर्ट ने दिया फैसला

Timing To Burst Firecrackers in Mumbai on Diwali: प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए सिर्फ दो घंटे का ही टाइम तय किया है।

Timing To Burst Firecrackers in Mumbai, मुंबई: एक ओर देशभर में दिवाली की खुशी छाई है, वहीं इससे ठीक पहले खराब हो चुकी दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की आब-ओ-हवा ने चिंता का माहौल बना दिया है। इसी चिंता के बीच पटाखे फोड़ने वाले मुंबई के बाशिंदों के लिए एक बड़ी खबर आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पटाखे फोड़ने की टाइमिंग में एक घंटे की कटौती का फैसला दिया है। साथ ही कोर्ट ने कई और भी कड़े निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को महाराष्ट्र के 10 शहरों की प्रदूषण की रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक समिति का गठन भी किए जाने के लिए कहा गया है।

पहले 7 से 10 बजे तक तय था पटाखों का टाइम

बता दें कि मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्थिति में है। इससे निपटने के लिए राज्य स्तर की बैठकें हो रही हैं और तरह-तरह के दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। यहां तक कि वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गाइडलाइन नहीं मानने के चलते मुंबई मेट्रो-3 कॉरिडोर के दो स्टेशनों विद्यानगरी और बीकेसी के निर्माण पर बीएमसी की तरफ से रोक लगा दी गई है। इसी कड़ी में महानगर में दिवाली की खुशियों पर भी पाबंदी की बात सामने आई। यहां पटाखे फोड़ने के लिए रात 7 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। शुक्रवार को इसमें बदलाव भी देखने को मिला, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण पर रोक लगाना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पटाखे जलाने के तय किए गए समय में एक घंटे में कटौती करते हुए अब रात 8 से 10 बजे का वक्त तय किया है।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम की खबर, राम मंदिर के दर्शन करने का मौका, शुरू होगा ‘चलो अयोध्या’

---विज्ञापन---

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देनी होगी 10 शहरों की रिपोर्ट

इसी के साथ कोर्ट ने मुंबई में निर्माण कार्य बंद नहीं करते हुए मैटीरियल के वाहनों को ढकना अनिवार्य कर दिया है। इसकी महाराष्ट्र के 10 शहरों की प्रदूषण की रिपोर्ट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पेश करनी होगी। साथ ही इस संबंध में तीन सदस्यों वाली एक कमेटी के गठन का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है, जो बाहरी मुंबई नगर पालिका की दैनिक रिपोर्ट के आधार पर साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करके हाई कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार और बीएमसी को प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिक सतर्कता से काम करने के निर्देश जारी किए हैं। उधर, इस मामले में निगरानी के लिए मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर बीएमसी पहले ही जारी कर चुका है। कोर्ट में बताया गया है कि 19 नवंबर तक निर्माण से संबंधित कचरे के वाहनों के आवागमन पर बैन है। अब कोर्ट में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

यह भी पढ़ें: मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने तेलंगाना से पकड़ा

---विज्ञापन---

First published on: Nov 10, 2023 07:25 PM

End of Article

About the Author

संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola