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छाती पर चढ़ा..सामान फेंका..गिड़गिड़ाता रहा, पर उसे रहम नहीं आया, दिव्यांग से मारपीट का Video

Disabled Man Assaulted Brutally Video Viral: दिव्यांग के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। लोग दिव्यांग को पिटते देखते रहे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश की नहीं, बल्कि वीडियो बनाने में लगे रहे। घटना रेलवे स्टेशन की है। दिव्यांग भीख मांगकर गुजारा करता है, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

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Disabled Man Assaulted Brutally Video Viral: दिव्यांग को बुरी तरह पीटने का एक वीडियो सामने आया है। शख्स एक पैर से दिव्यांग आदमी के साथ दुर्व्यवहार करता है। उसे गालियां निकाल रहा है। उसका सामान फेंक देता है। दिव्यांग अपनी क्षमता के अनुसार उसे रोकने की कोशिश करता तो वह उसे नीचे गिराकर उसकी छाती पर चढ़ जाता है।

दिव्यांग उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन उस शख्स को रहम नहीं आता। वह उसे टांगों के बीच दबाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन कोई भी दिव्यांग को बचाने की कोशिश नहीं करता। लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं। कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया।

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विवाद का कारण चादर बताई जा रही

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लिखे कैप्शन के अनुसार, घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। दिव्यांग रेलवे स्टेशन पर ही भीख मांगकर गुजारा करता है। उसकी आंधी टांग नहीं है, बाकी पर पट्टी बंधी हुई है। वह रेलवे स्टेशन पर एक दुकान के पास बैठकर भीख मांगता है। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में विवाद चादर को लेकर हुआ था।

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मारपीट करने वाले शख्स का कहना था कि दिव्यांग के पास जो चादर है, वह रेलवे की है। यही कहते हुए शख्स दिव्यांग के साथ गाली गलौज करने लगा। लोगों ने उस वक्त तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह दिव्यांग के साथ मारपीट करने पर उतर आया। उसे दिव्यांग को थप्पड़ भी मारे। हालांकि मामला पुलिस तक पहुंचा या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

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देश में दिव्यांगों से मारपीट कानूनन अपराध

बता दें कि देश में दिव्यांगों के साथ मारपीट करना, उन्हें अपमानित करना, उनके साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार करना कानूनन अपराध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगों के प्रति अपराध के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, दिव्यांगों को अपमानित करने, उसने मारपीट और भेदभाव करने पर 6 महीने से 5 साल तक की जेल हो सकती है।

दिव्यांगों की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के मकसद से कानून बनाया गया था। इसके तहत दिव्यांगों पर कमेंट करना, धक्का देना, उसके साथ खाने-पीने से इनकार करना, दिव्यांग बच्चों और महिला का यौन शोषण, करना आदि अपराध के दायरे में आता है और यह अपराध करने वालों को जेल-जुर्माना दोनों भुगतना पड़ सकता है।

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First published on: Feb 22, 2024 12:05 PM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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