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मध्य प्रदेश

MP Government Pension Rules: मध्य प्रदेश में पेंशन के नियम बदलेगी सरकार, अब इन परिवारों को भी मिलेगी पेंशन

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अपने पेंशन नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग द्वारा पेंशन नियम में संशोधन के काम की जिम्मेदारी निभाई जा रही है।

Author Edited By : Pooja Mishra Updated: May 13, 2025 11:34
MP Govt Change Pension Rules

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस समय राज्य के कुछ सरकारी नियमों को बदलने का काम कर रही है। हाल ही में खबर आई थी कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य के विभाग में कर्मचारियों के भर्ती नियम को बदलकर एक समान करने वाली है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सुध लेने के बाद अब सरकार राज्य के पेंशनरों के हित को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव करने वाली है। पेंशन नियम में संशोधन के काम की जिम्मेदारी वित्त विभाग निभा रहा है। फिलहाल, वित्त विभाग की तरफ से पेंशन नियम में संशोधन को आखिरी रूप दिया जा रहा है।

पेंशन के पात्र रहेगा ये परिवार

संशोधित पेंशन नियम के अनुसार, अब आश्रित अविवाहित बेटी के 25 साल से ज्यादा उम्र होने पर भी परिवार पेंशन के पात्र रहेगा। इसमें पति द्वारा त्यागी गई महिला और विधवाओं को भी शामिल किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा पेंशन के नए नियम का ड्राफ्ट जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जून-जुलाई में संशोधित पेंशन नियम लागू किए जा सकते हैं।

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मध्य प्रदेश में लागू होगी ये व्यवस्था

बता दें कि भारत सरकार की तरफ से 28 अप्रैल 2011 को केंद्र कर्मचारियों के पेंशन नियमों में संशोधन किया गया था। जिसमें उन्होंने 25 साल से अधिक उम्र की अविवाहित बेटी, विधवा, परित्यक्ता बेटी को पेंशन देने की पात्रता दी थी। भारत सरकार के इन प्रावधानों को प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करने की काफी समय से मांग की जा रही थी। अब मध्य प्रदेश में पेंशन को लेकर यह व्यवस्था लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है।

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की भर्ती के नियमों में होगा बदलाव, जानें क्या है सरकार का प्लान?

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इस नियम के तहत अविवाहित बेटी की आयु 25 साल से अधिक होने के बाद भी जब तक उसकी शादी नहीं होती, तब तक परिवार पेंशन मिलती रहेगी। वहीं, विधवा और परित्यक्ता बेटी के मामलों में आजीवन पेंशन का प्रावधान रखा गया है।

पूरी हुई कर्मचारी आयोग की अनुशंसा

इस पर कर्मचारी आयोग अनुशंसा कर चुका है। रिटायर IAS अफसर जीपी सिंघल की अध्यक्षता वाले कर्मचारी आयोग ने भी अविवाहित बेटियों की परिवार पेंशन की पात्रता आयु बढ़ोतरी के साथ विधवा और परित्यक्ता बेटी को शामिल करने के प्रावधान की अनुशंसा कर चुका है। यह रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंपी जा चुकी है।

First published on: May 13, 2025 10:16 AM

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