Yashodhan Sharma
Read More
---विज्ञापन---
हरदा: मध्यप्रदेश के हरदा जिले में एक दुष्कर्म के आरोपी को जिला न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। मामला सिराली थाना अंतर्गत आने वाले एक गांव का है। आरोपी ने यहां एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका बलात्कार किया था जिसके चलते उसे सोमवार को जिला न्यायालय ने दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया।
विशेष लोक अभियोजक जतिन दुबे ने बताया कि 19 मई 2019 को सिराली क्षेत्र के गांव में एक मजदूर परिवार खेत में बने टप्पर में रहता था और दूसरे के यहां फसल की रखवाली कार्य करता था। मजदूर अपने नाबालिग बेटी और दो बच्चों को छोड़कर काम पर गया था। इसी दौरान रात 11 बजे आरोपी रामसिंह पिता दादू कोरकू उम्र 20 वर्ष निवासी सुंदरपानी आया और नाबालिग बेटी का मुंह दबाकर उसे खेत में ले जाकर उसका बलात्कार किया था।
इसके बाद आरोपी लड़की को बस से नर्मदापुरम ले गया और वहां पर किराए के कमरे में रखा था। इधर भी उसने उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बाद 2 जून 2019 को आरोपी नाबालिग को गांव के पास छोड़कर भाग गया।
लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया। सिराली पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट पर आरोपी रामसिंह के खिलाफ धारा 363, 376, 376 ( 2) एन, भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया।
अभी पढ़ें – Mahasamund Crime News: पत्नी ही निकली पति की कातिल, कैंची से गोद-गोद कर उतारा मौत के घाट
विवेचना के बाद अभियोग पत्र विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 376 में 10 वर्ष का कारावास और 500 रुपए जुर्माना तथा 5/6 पाक्सो एक्ट में भी 10 वर्ष का कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहिरवार ने दी।
अभी पढ़ें – प्रदेश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
न्यूज 24 पर पढ़ें मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।