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सतना में छात्रा ने किया दोस्ती से इनकार, चार लड़कियों ने खेत में ले जाकर पीटा; वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के सतना में एक कॉलेज छात्रा को एक छात्र से दोस्ती करने से इनकार करने पर चार लड़कियों ने खेत में ले जाकर पीटा. मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया.

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मध्य प्रदेश में दोस्ती करने को लेकर एक मामला सामने आया है. मामला यह है कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में कॉलेज की छात्रा को एक छात्र से दोस्ती करने के लिए बोला गया, लेकिन छात्रा ने दोस्ती करने से साफ मना कर दिया. छात्रा के मना करने पर चार अन्य लड़कियों ने छात्रा को सबक सिखाने की साजिश रची और छात्रा को सुनसान जगह पर ले जाकर बहुत बुरी तरह पीटा. जानकारी की मुताबिक, आरोपी लड़कियों ने पूरी घटना की वीडियो भी बना ली और उसके बाद वीडियो के जरिए छात्रा को लड़के से बात करने के लिए ब्लैकमेल किया जाने लगा.

लगभग एक महीने बाद घटना का खुलासा

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 6 अगस्त को हुई थी. लेकिन तकरीबन एक महीने बाद इस घटना का सभी को तब पता चला जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित छात्रा (19 वर्षीय) ने सतना जिले के कोलगवां थाने जाकर शिकायत दर्ज की और पुलिस से कार्रवाई की मांग की.

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काम के बहाने ले गई खेत

पुलिस के मुताबिक, काम के बहाने पीड़ित छात्रा को उसकी साथी लड़की ने बाजार बुलाया था. जिसके बाद वह पीड़िता को स्कूटी पर बैठाकर खेत पर ले गई, वहां पहले से ही तीन अन्य लड़कियां भी मौजूद थीं. पुलिस के मुताबिक, खेत में जाने के बाद पीड़िता के साथ गाली-गलौज की गई और मारपीट भी हुई. जहां पीड़िता पर दोस्ती करने का दबाव बनाया गया.

वीडियो कॉल पर माफी

दर्ज शिकायत के मुताबिक, पीड़िता पर आरोपी लड़कियां एक लड़के से दोस्ती करने और बात करने दबाव बनाया जा रहा था. पीड़िता के मना करने पर उसे गाली दी गईं और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई. इतना ही नहीं वीडियो कॉल करके उस लड़के से पीड़िता को माफी मांगने के लिए भी कहा गया. इसके बाद पीड़िता को धमकी दी गई कि अगर इस घटना की किसी को जानकारी दी तो वीडियो वायरल कर देंगे. लेकिन, इसके बावजूद भी आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दी.

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कई धाराओं में शिकायत दर्ज

पुलिस ने इस घटना का शिकायत दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शनिवार को आरोपियों के खिलाफ BNS अलग-अलग धाराओं में शिकायत दर्ज की है. इसमें सार्वजनिक जगह पर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना (धारा 296 B), जानबूझकर चोट पहुंचाना (धारा 115-2), आपराधिक धमकी देना (धारा 351-3) और सामान्य इरादा (धारा 3-5) धाराएं शामिल हैं.

First published on: Sep 14, 2026 12:55 PM

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