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झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 1000 रुपए का जुर्माना, अमित शाह से जुड़ा है मामला

Jharkhand High Court Imposed Fine on Rahul Gandhi: झारखंड हाईकोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: May 17, 2024 16:29
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rahul gandhi deputy speaker post parliament session

Jharkhand High Court Imposed Fine on Rahul Gandhi: झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कांग्रेस नेता पर यह कार्यवाही गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े एक मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट में अमित शाह से जुड़े मामले में सुनवाई चल रही है। ऐसे में इस मामले में जवाब दाखिल करने में हो रही देरी की वजह से कांग्रेस नेता पर यह जुर्माना लगाया है।

यह मामला तब का है जब अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तब राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके बयान को लेकर परिवाद दर्ज करवाया गया था। मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत मिली थी और चाईबासा कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। दरअसल राहुल गांधी 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि कोई हत्यारा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। यह भाजपा में ही संभव है। कांग्रेस के लोग किसी हत्यारे को कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते।

यह है मामला

राहुल गांधी की अमित शाह पर टिप्पणी के बाद चाईबासा के रहने वाले प्रताप कटियार ने स्थानीय एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज करवाया। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए कोर्ट ने अप्रैल 2022 में कांग्रेस नेता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इस पर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट ने दोबारा फरवरी 2024 में गैर जमानती वारंट जारी किया था तब राहुल गांधी इसके खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे।

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First published on: May 17, 2024 03:53 PM

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