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गुजरात HC का कड़ा निर्देश, नवरात्रि से पहले करें हेलमेट कानून लागू, उल्लंघन करने पर सस्पेंड हों लाइसेंस

Gujarat High Court Directive On Helmet Rule Before Navratri: गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद शहर में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। अगर कोई भी कानून का पालन नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस सस्पेंड करें।

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Gujarat High Court News

Gujarat High Court Directive On Helmet Rule Before Navratri: पंजारापोल से आईआईएम तक प्रस्तावित फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, ट्रैफिक और बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर गुजरात हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने एक बार फिर सुनवाई की। राज्य सरकार ने नवरात्रि से पहले दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने का नियम सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दोपहिया वाहन चालक तीन बार हेलमेट नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाएं, तो ऐसे चालकों का लाइसेंस रद्द या निलंबित कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने सरकार और एएमसी से साफ शब्दों में कहा है कि वे नवरात्रि से पहले अहमदाबाद शहर की सड़कों को फिर से तैयार करें और हेलमेट नियम लागू करें।

बिना हेलमेट लाइसेंस सस्पेंड किया जाए- HC

हाई कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई 4 अक्टूबर को तय की है। ताकि नवरात्रि से पहले किए गए कार्यों का विश्लेषण किया जा सके। कल मामले की सुनवाई की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने सरकारी पक्ष पर व्यंग्य करते हुए कहा कि हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए साफ निर्देशों के बावजूद हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। अब नवरात्र आएंगे तो नवरात्र के दौरान हेलमेट पहनने के नियम में ढील देने की मांग उठेगी, लेकिन, सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं नवरात्रि के दौरान सामने आती हैं। पिछले साल भी यह देखा गया था कि नवरात्रि के दौरान दुर्घटनाएं और मेडिकल इमरजेंसी घटनाएं काफी हुईं।

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सरकार और सिस्टम को नागरिकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक और अभियान चलाना चाहिए और अगर बिना हेलमेट या यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाएं, तो उनका लाइसेंस निलंबित कर देना चाहिए। वरना इन नियमों पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। नवरात्रि से पहले हेलमेट नियमों का पालन करना चाहिए।

हाईकोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया था कि जो भी चालक तीन बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, उसका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद उल्लंघन के लिए छह महीने का निलंबन होना चाहिए। इसके बाद भी अगर चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। दिल्ली में भी इसी तरह काम हो रहा है। अहमदाबाद के साथ सूरत की ट्रैफिक समस्या पर भी काम किया जाना चाहिए। इस दौरान सरकार की ओर से कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि 2036 ओलंपिक की तैयारी एएमसी और सरकार ने की थी और इसके लिए ग्लोबल सेंटर को भी बुलाया गया है. जिसमें कुछ ऑफर भी आए हैं।

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वॉर रूम स्थापित करें

इस बीच, मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने राज्य सरकार से कहा कि जब वे हाई कोर्ट जाते हैं और जंक्शन पर पांच पुलिसकर्मियों को देखते हैं, तो वे समझते हैं कि आज यातायात समस्या से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई है। कोई मॉनिटरिंग काम नहीं करती है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी की जरुरत है। जिन कर्मचारियों की मौके पर ड्यूटी लगाई गई है, उन पर विशेष नजर रखी जाए कि वे मौके पर हैं या नहीं। निचले स्तर पर अनुशासन बहुत जरूरी है। उच्च न्यायालय ने निगरानी, ​​पर्यवेक्षण के अलावा यातायात नियमन और रोकथाम के लिए एक वॉर रूम (Traffic Monitoring Room) स्थापित करने का भी निवेदन किया।

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