गुजरात के अहमदाबाद में नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को अपने रिश्तेदारों की मृत्यु के बाद डेथ सर्टिफिकेट में सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन अहमदाबाद नगर निगम एक ऐसी सुविधा शुरू करने जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मृत्यु के बाद परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित श्मशान घाटों में अब ‘क्यूआर कोड’ सुविधा मिलने वाली है। जिसके बाद मृतक के परिजनों को रसीद के आधार पर फॉर्म लेने के लिए सरकारी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। परिजन केवल एक बार ऑफिस जाकर ही डेथ सर्टिफिकेट लेटर ले सकेंगे।
आसानी से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
जिसके बाद, परिवार के सदस्य ‘क्यूआर कोड’ के आधार पर मृतक के रिश्तेदार फॉर्म को डाउनलोड कर सकेंगे और मृतक का डिटेल्ड भरकर, फॉर्म को डाउनलोड करके, उसका प्रिंटआउट लेकर, सहायक डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के साथ अपने वार्ड के जन्म और मृत्यु कार्यालय में फॉर्म जमा करके आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
क्या बोली स्थायी समिति?
अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 21 दिनों के भीतर रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसे वार्ड कार्यालय में रजिस्टर्ड किया जा सकता है। उसके बाद 21 दिनों से 1 साल के बीच जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन मुख्य कार्यालय में किया जा सकता है। स्थायी समिति ने कहा कि किसी व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु होने की स्थिति में, मृतक के बारे में सूचना उस अस्पताल द्वारा एएमसी को भेजी जाती है।
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