20 साल की जेल या उम्रकैद...स्वाति मालीवाल से मारपीट पर विभव कुमार को किस धारा के तहत कितनी हो सकती सजा?

Swati Maliwal Assault Case Punishment: स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार पर जो धाराएं लगी हैं, उनके तहत जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। आरोप साबित हुए तो विभव कुमार लंबा जाएगा और जुर्माना अलग से भरना पड़ेगा।

Swati Maliwal Assault Case Accused Bibhav Kumar

स्वाति मालीवाल से मारपीट करने वाले विभव कुमार को कई साल की जेल हो सकती है।

विज्ञापन

Swati Maliwal Assault Accused Punishment: देश की सांसद से मारपीट करने पर आरोपी को क्या और कितनी सजा हो सकती है? उसके खिलाफ IPC की कौन-सी धाराएं लगती हैं और उन धाराओं के तहत संविधान के अनुसार कितनी सजा का प्रावधान है? आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार ने मारपीट की।

स्वाति की शिकायत पर दिल्ली सिविल लाइंस पुलिस थाना में विभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हालांकि विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल पर क्रॉस FIR दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने स्वाति की शिकायत पर एक्शन लेकर विभव कुमार की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि वह फरार हो चुका है। पुलिस मामले से जुड़े CCTV फुटेज खंगाल रही है।

विज्ञापन

विभव कुमार के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज

दिल्ली CM हाउस के अंदर से घटना वाले दिन के 2 CCTV फुटेज भी सामने आ चुके हैं। FSL टीम केस से जुड़े सबूत जुटा चुकी है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें उन्हें चोट लगने की पुष्टि हुई है, लेकिर विभव कुमार फरार है। उसने पुलिस को शिकायत देकर क्रॉस FIR कराई है, लेकिन वह खुद सामने नहीं आ रहा है।

विज्ञापन

ऐसे में उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसे अपनी हरकतों का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने 30 हजार कोर्ट में स्वाति मालीवाल के बयान धारा 164 के तहत दर्ज कराए। विभव कुमार के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का प्रयास, महिला के खिलाफ आपराधिक बल के इस्तेमाल समेत कई संगीन आरोपों में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने FIR में IPC की धारा 354, 506, 509, 323 जोड़ी है।

विज्ञापन

कितने साल की जेल और जुर्माना होगा?

धारा 354 के तहत महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक से 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है। IPC की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देने के आरोप में 2 साल की सजा या जुर्माना लग सकता है। दोनों प्रकार की सजा का भी प्रावधान है। IPC की धारा 509 के तहत महिला को अपमानित करने, उसे अपशब्द कहने, इशारे या गलत हरकत करने पर 2 साल की कैद या जुर्माना लगाने का प्रावधान है। दोनों प्रकार की सजा भी कोर्ट सुना सकती है।

IPC की धारा 323 के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाने पर एक साल की सजा हो सकती है। जुर्माना लग सकता है या दोनों तरह की सजा सुनाई जा सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अगर पुलिस विभव कुमार पर गैर-इरादन हत्या के प्रयास के आरोप में IPC की धारा 304 लगाती है तो विभव कुमार को 10 साल की कैद या उम्रकैद की सजा हो सकती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
... और पढ़ें

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ