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दिल्ली में पुराने वाहनों को भी फ्यूल मिलेगा। कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने फिलहाल इन वाहनों पर लगे बैन को हटा दिया है। लोग आराम से पेट्रोल पंप पर जाकर अपने पुराने वाहनों में फ्यूल भरवा सकेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि 1 नवंबर के बाद से ऐसे वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। 1 नवंबर के बाद 10 साल पुराने वाहनों को डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह नीति एनसीआर में भी लागू होगी। एएनपीआर कैमरों से निगरानी की जाएगी। उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने इसे प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम बताया, हालांकि इससे आम नागरिकों को असुविधा होने की आशंका है।
CAQM (Commission for Air Quality Management) official says, “Direction 89 to be amended. Drive against End-of-Life vehicles in Delhi will now come into force from November 1, along with 5 NCR districts.” pic.twitter.com/vcvLsXpuEb
— ANI (@ANI) July 8, 2025
दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत 1 नवंबर से पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। पुराने वाहनों को नो फ्यूल के फैसले को कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने वापस नहीं लिया है, बल्कि कुछ समय दिया गया, ताकि और ठीक से तैयारी हो पाए। कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के मुताबिक, अब नो फ्यूल नियम 1 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर के पांच जिलों में लागू कर दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को पत्र लिखकर 1 जुलाई 2025 से पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल न देने की योजना को स्थगित करने की मांग की थी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा था कि पेट्रोल पंपों पर लगे AI कैमरों में गंभीर तकनीकी खामियां हैं। कई जगहों पर कैमरे और सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एनसीआर के राज्यों का डेटा इससे लिंक नहीं है। ऐसे में उम्र पूरी कर चुके वाहनों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है।
बताया जा रहा है कि दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर आदेश लागू करने की सख्ती में ढील दे दी गई है। हालांकि सीएक्यूएम ने दिल्ली सरकार की इस मांग पर तत्काल कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन मंगलवार को हुई बैठक में इस पर एक नवंबर तक रोक लगा दी है। अब 30 अक्टूबर तक पुरान वाहन फ्यूल भरवा सकेंगे।
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