Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल को बेल या जेल, सुप्रीम फैसले पर टिकी सबकी निगाहें

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। बता दें कि इससे पहले ईडी के मामले में कोर्ट ने उन्हें 12 जुलाई को जमानत दी थी।

Arvind Kejriwal Bail Plea in Supreme Court

CM Arvind Kejriwal

Supreme Court Verdict on Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बैंच सुबह 10ः30 बजे फैसला सुनाएगी। बता दें कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। दिल्ली के सीएम ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका दायर की थी। 5 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। अगर आज उन्हें जमानत मिल जाती है तो वे 177 दिनों के बाद जेल से बाहर आएंगे।

विज्ञापन

बता दें कि केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जमानत दी थी। इसके बाद उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था। ऐसे में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की। पहली सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ और दूसरी सीबीआई मामले में जमानत को लेकर। 5 सितंबर को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आइये जानते हैं 5 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान किसने क्या दलीलें दी।

विज्ञापन

सीबीआई की दलीलें

सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया, के. कविता सभी जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट गए थे लेकिन केजरीवाल सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्हें ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए।

केजरीवाल अपने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानकर चल रहे हैं। वे सोच रहे है कि उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उन्हें जमानत मिलती है तो गलत परंपरा विकसित होगी।

विज्ञापन

केजरीवाल के वकील की दलीलें

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा सीबीआई कह रही है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि यह उम्मीद नहीं की जा सकती है आरोपी खुद को दोषी बता दे।

केजरीवाल संवैधानिक पद पर नहीं हैं। उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। सबूतों से छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती, क्योंकि लाखों दस्तावेज और चार्जशीट मौजूद हैं।

विज्ञापन

21 मार्च को अरेस्ट हुए थे केजरीवाल

शराब नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। इसके बाद ईडी ने उनसे 10 दिन की पूछताछ की और कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसके बाद उन्हें 21 दिन के लिए 10 मई को जेल से रिहा किया गया। ये रिहाई जेल में रहने के बाद मिली। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर कर दिया था। ऐसे में आज अगर उन्हें रिहाई मिलती है तो 156 दिनों तक जेल में बिताने के बाद वे अब जेल से रिहा हो जाएंगे।

विज्ञापन

बता दें कि इस मामले में ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया, के. कविता और संजय सिंह को भी अरेस्ट किया था, लेकिन समय पर चार्जशीट पेश नहीं होने और अन्य कारणों से कोर्ट ने एक-एक कर सभी को जमानत दे दी। सबसे पहले इस मामले में संजय सिंह को जमानत मिली, इसके बाद मनीष सिसोदिया और सबसे आखिर में के. कविता को जमानत मिली।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ