दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व

Article 370, supreme court, centre defends article 370 abrogation, Supreme Court On Article 370
विज्ञापन

नई दिल्ली: दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार का है या इस पर उपराज्यपाल कोई निर्णय ले सकते हैं इस बारे में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है।

दिल्ली सरकार की याचिका

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सरकार ने उपराज्यपाल को एल्डरमैन नामित करने की शक्ति देने को चुनौती दी है।

विज्ञापन

अदालत ने कहा निकाय को अस्थिर कर सकते है

दिल्ली सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वह निर्वाचित निकाय को अस्थिर कर सकते हैं।

उपराज्यपाल की भूमिका से अलग

सुनवाई के दौरान उपराज्यपाल के वकील संजय जैन से अदालत ने पूछा कि आपकी दलील है कि निगम में प्रशासक की भूमिका 239AA के मुताबिक उपराज्यपाल की भूमिका से अलग है? कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित सरकार की मदद और सलाह से काम करने में क्या दिक्कत है?

उपराज्यपाल से मतलब नहीं

दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि पिछले 30 साल में उपराज्यपाल को नामजद करने की कोई शक्ति नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का मतलब सिर्फ चुनी हुई सरकार से है। इसका मतलब उपराज्यपाल से नहीं है।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Amit Kasana

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
... और पढ़ें

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ