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दिल्ली में पटाखे रखे, बेचे या फिर जलाए तो होगी सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली: दिल्ली में पटाखे रखने बेचने और चलाने पर प्रतिबंध है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बुधवार को दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस साल भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर रोक लगा दी है। अभी पढ़ें – यूपी में […]

Edited By : Amit Kasana | Updated: Oct 20, 2022 13:07
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पर्यावरण मंत्री गोपाल राय
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

नई दिल्ली: दिल्ली में पटाखे रखने बेचने और चलाने पर प्रतिबंध है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बुधवार को दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस साल भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर रोक लगा दी है।

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आगे अपने बयान में उन्होंने कहा अगर किसी ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री या भंडारण किया तो उस पर नियमों के अनुसार 5 हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर 3 साल तक की कैद हो सकती है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रायने कहा कि दिवाली तक पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में IPC 268 के तहत पटाखे फोड़ने वालों पर 200 रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल का प्रावधान है।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी, 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

10 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह वायु प्रदूषण में वृद्धि नहीं करना चाहता है।

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Written By

Amit Kasana

Edited By

Manish Shukla

First published on: Oct 19, 2022 06:30 PM

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