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दिल्ली

‘केवल BS4 और नए वाहनों को है छूट’, SC ने पुराने वाहनों को लेकर अपने आदेश में किए बदलाव

GRAP IV के दौरान BS 3 नए मॉडल की गाड़ियों को छूट दी गई है. केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'BS 3 की नई मॉडल गाड़ियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए.'

Author Written By: Versha Singh Updated: Dec 17, 2025 17:59

दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू हवा से हर व्यक्ति परेशान है. दिल्ली में प्रदूषण ने फिर से सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है. वायु प्रदूषण को काबू में करने के लिए जैसे ही GRAP-4 लागू हुआ, वैसे ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में परिवहन विभाग भी पूरी तरह एक्शन मोड में है.

दिल्ली-NCR के पुराने कार चालकों के लिए राहत की खबर है. BS4 और इससे आगे के मॉडल की गाड़ियों पर 10 और 15 साल की समय सीमा लागू नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किया बदलाव.

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GRAP IV के दौरान BS 3 नए मॉडल की गाड़ियों को भी छूट मिली. केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘BS 3 की नई मॉडल गाड़ियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए.’

दिल्ली में अब BS 4 और नए मॉडल की गाड़ियों को मिली छूट

अब इन मॉडल की गाडियों पर 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल वाली पाबंदी लागू नहीं होगी. CAQM ने दिल्ली में BS4 और इससे आगे के वाहनों को दस और 15 साल आयु पूरी होने के बावजूद चलाने की अनुमति देने का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में सुधार की गुहार लगाई. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश में सुधार करते हुए BS 4 और उससे आगे के वाहनों को सड़कों पर चलने की इजाजत दे दी है.

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खबर अपडेट की जा रही है…

First published on: Dec 17, 2025 04:24 PM

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