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दिल्ली आबकारी नीति केस: हाई कोर्ट में CBI ने निचली कोर्ट के फैसले को बताया ‘कानूनी रूप से गलत’

दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ CBI ने बड़ा कदम उठाया है. एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में 974 पन्नों की विस्तृत रिवीजन याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले को 'कानूनी रूप से गलत' बताया.

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने केजरीवाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि दिल्ली आबकारी नीति केस में निचली अदालत का फैसला पूरी तरह गलत और कानून के मुताबिक नहीं है. सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में 974 पन्नों की रिवीजन याचिका दायर की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था. सीबीआई ने अपनी रिवीजन याचिका में निचली अदालत के फैसले को न केवल ‘गलत’ बताया है, बल्कि इसे कानून की स्थापित प्रक्रियाओं के खिलाफ भी करार दिया है.

सीबीआई ने अपनी याचिका में क्या कहा?

सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि 27 फरवरी को स्पेशल जज जितेंद्र सिंह द्वारा पारित आदेश कानून के खिलाफ है और इसमें गंभीर त्रुटियां हैं. ट्रायल कोर्ट ने मामले की पूरी जांच-पड़ताल किए बिना ही फैसला सुना दिया. कोर्ट ने सिर्फ चुनिंदा तथ्यों पर ध्यान दिया और आरोप तय करने के शुरुआती चरण में ही एक तरह का ‘मिनी ट्रायल’ चला दिया, जो कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध है. सीबीआई ने यह भी कहा कि कोर्ट ने पूरे कथित साजिश को एक साथ देखने के बजाय अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखा, जिससे जांच एजेंसी के पूरे केस की सही तस्वीर सामने नहीं आ सकी.

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CBI का कहना है कि यह तरीका गलत है और इससे केस की गहराई प्रभावित हुई. सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने उस निर्देश पर भी कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें अदालत ने मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की थी. एजेंसी ने इसे हैरान करने वाला और अनुचित बताया है.

हाईकोर्ट में अगली सुनवाई कब?

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर 9 मार्च 2026 को सुनवाई तय की है. यह मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध है. हाईकोर्ट की इस सुनवाई से मामले में नया मोड़ आ सकता है. यह विकास दिल्ली शराब नीति घोटाले केस में महत्वपूर्ण है, जहां पहले निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को राहत दी थी, लेकिन अब CBI ने मजबूत चुनौती पेश की है.

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First published on: Mar 02, 2026 12:40 PM

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Vijay Jain

विजय जैन भारतीय मीडिया जगत का एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित नाम हैं. वर्तमान में न्यूज 24 में सीनियर न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत विजय को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 23 से अधिक वर्षों का लंबा और समृद्ध अनुभव है. राजनीति, चुनाव, बिजनेस, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसी हर प्रमुख बीट पर मजबूत पकड़ रखने वाले विजय अपनी निष्पक्ष और सटीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. पत्रकारिता में उनके अद्वितीय योगदान और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उन्हें साल 2018 में प्रतिष्ठित 'नेशनल श्रीफल अवार्ड' से सम्मानित किया गया था. डिजिटल दौर में वे ट्रेडिशनल जर्नलिज्म के अनुभवों को न्यू-एज मीडिया और SEO स्ट्रेटेजी के साथ जोड़कर खबरों को नया आयाम दे रहे हैं.

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