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दिल्ली

भगदड़ के बाद बड़ा फैसला! नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद

New Delhi Railway Station Stampede: नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। अब स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे। आदेश से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश हैं।

Author Edited By : Khushbu Goyal Updated: Feb 17, 2025 11:21
New Delhi Railway Station
New Delhi Railway Station

Platform Ticket Sale Closed from New Delhi Railway: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के चलते बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगी। काउंटर्स से इन टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई है और यह आदेश 26 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा।

ऐसे में अब भगदड़ के बाद NDLS पर कोई प्लेटफॉर्म टिकट लोगों को नहीं दिया जाएगा। इस व्यवस्था के लिए और क्राउड मैनेजमेंट के लिए रेलवे स्टेशन पर 6 इंस्पेक्टर तैनात कर दिए गए हैं, जिन्हें NDLS में काम करने का अच्छा अनुभव है और इन अधिकारियों में से कुछ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में SHO पद पर रहकर काम कर चुके हैं।

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रेलवे ने एंट्री-एग्जिट के नियम बदले

बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट के नियम भी बदल दिए गए हैं, ताकि लोग सुविधाजनक तरीके से अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाएं और रेलवे स्टेशन में ज्यादा भीड़ न हो। नए नियम के अनुसार, अब प्लेटफार्म नंबर 160 पर जाने वाले यात्रियों के लिए गेट नंबर-12 से एंट्री पॉइंट बनाया गया है।

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प्लेटफॉर्म-16 की सीढ़ियों वाला एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है। महाकुंभ जाने वाली ट्रेनें प्लेटफॉर्म-16 पर ही आएंगी और यहीं से जाएंगी। स्टेशन का यह हिस्सा अब पूरी तरह से महाकुंभ यात्रियों के लिए रहेगा। ऐसे में अब महाकुंभ के यात्री सिर्फ अजमेरी गेट से एंट्री एग्जिट करेंगे। पहाड़गढ़ वाले गेट से इन यात्रियों को एंट्री नहीं मिलेगी।

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शनिवार रात भगदड़ में मारे गए 18 लोग

बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी दिन शनिवार की रात को भगदड़ मच गई थी। हादसे में एक दूसरे के नीचे दबने और कुचले जाने पर दम घुटने से 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 महिलाएं, 5 बच्चे और 4 पुरुष शामिल हैं। मृतकों में बिहार के 9, दिल्ली के 8 और हरियाणा का एक शख्स शामिल है।

वहीं भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने की मांग की गई है। एक वकील ने जस्टिस अभय ओका की बेंच से मामले में संज्ञान लेने को मांग की। जस्टिस ओका ने एडवोकेट से CJI की बेंच के सामने मामले को मेंशन करने के लिए कहा है। रेल मंत्रालय पहले ही हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर चुका है।

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Edited By

Khushbu Goyal

First published on: Feb 17, 2025 11:00 AM

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