Grap-3 in Delhi NCR: देश की राजधानी दिल्ली और NCR में फिर से ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) एक बार फिर 400 का लेवल पार कर गया है. आज सुबह दिल्ली का AQI 401 रिकॉर्ड हुआ, जबकि बीते दिन AQI 349 था. रातभर में ही हवा की क्वालिटी इतनी खराब हो गई कि आज सुबह पूरी दिल्ली और इससे सटा नोएडा स्मॉग की मोटी चादर में लिपटा मिला, जिसे देखकर घुटन महसूस हुई.
#WATCH | Delhi: A thick layer of toxic smog blankets the national capital as the air quality continues to deteriorate.
(Visuals from the India Gate) pic.twitter.com/2ECDikPf1k---विज्ञापन---— ANI (@ANI) December 13, 2025
इस मकसद से लगाई गई पाबंदियां
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ग्रैप सब-कमेटी की सिफारिश पर ग्रैप-3 लागू किया गया है, ताकि वायु प्रदूषण को और गहराने से रोका जा सके और AQI को ज्यादा बढ़ने से रोका जा सके. रातभर में वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण धीमी गति की हवा, स्थिर वातावरण, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां और प्रदूषकों का कम फैलाव है. इसलिए ग्रैप-1 और ग्रैप-2 की पाबंदियों से अलग दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है. NCR के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य एजेंसियों को हवा की क्वालिटी को और खराब होने से रोकने के उपाय करने को कहा गया है.
#WATCH | Delhi | Visuals around Ghazipur area this morning as a layer of toxic smog blankets the city.
AQI (Air Quality Index) around the area is 435, categorised as 'Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/2x1IUbI8v3---विज्ञापन---— ANI (@ANI) December 13, 2025
ग्रैप-3 में लागू रहेंगी ये पाबंदियां?
बता दें कि दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने के बाद स्कूलों में क्लास-5 तक पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी. निर्माण कार्यों और तोड़-फोड़ पर पाबंदी रहेगी. डीजल बसें और वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. सीमेंट और मिट्टी का इस्तेमाल करके किए जाने वाले काम बंद कर दिए जाएंगे. सीमेंट और मिट्टी लोड करके डिलीवरी करने वाले ट्रकों पर भी बैन रहेगा. सड़कों पर पानी का लगातार छिड़काव किया जाएगा, ताकि सड़कों पर धूल-मिट्टी न उड़े. इमरजेंसी को छोड़कर डीजल जनरेटर चलाने पर भी पाबंदी रहेगी. प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करेंगे.










