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दिल्ली

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’… बिना नोटिस जब्त और स्क्रैप होंगे 10-15 साल पुराने वाहन

सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के मुताबिक, 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहन वाहन और 15 साल से पुराने सभी पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी है.

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Edited By : Arif Khan Updated: Feb 14, 2026 23:17

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने शनिवार को एक बेहद सख्त पब्लिक नोटिस जारी किया है. नए आदेश के मुताबिक, अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते या सार्वजनिक जगहों पर खड़े पाए जाने वाले पुराने वाहनों को बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे जब्त कर कबाड़ में भेज दिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के मुताबिक, 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहन वाहन और 15 साल से पुराने सभी पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी है.

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परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि यदि वे अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप होने से बचाना चाहते हैं, तो विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर उसे दिल्ली-NCR की सीमा से बाहर ले जाएं. नोटिस में साफ कहा गया है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा जाएगा.

नोटिस के मुताबिक, ‘शहर में सार्वजनिक जगहों पर चल रही BS-III और कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली पुरानी गाड़ियों को बिना किसी नोटिस के जब्त कर लिया जाएगा, इसके बाद इन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा. ऐसी गाड़ियों के मालिकों को सलाह है कि वे उन्हें एनओसी लेकर एनसीआर की सीमा से बाहर ले जाएं.’

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अधिकारियों के मुताबिक, शहर के कोने-कोने से ऐसी गाड़ियों को हटाने के लिए जल्द ही एक महा-अभियान शुरू किया जाएगा.

First published on: Feb 14, 2026 11:17 PM

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