दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'… बिना नोटिस जब्त और स्क्रैप होंगे 10-15 साल पुराने वाहन

सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के मुताबिक, 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहन वाहन और 15 साल से पुराने सभी पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी है.

Old Vehicle

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने शनिवार को एक बेहद सख्त पब्लिक नोटिस जारी किया है. नए आदेश के मुताबिक, अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते या सार्वजनिक जगहों पर खड़े पाए जाने वाले पुराने वाहनों को बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे जब्त कर कबाड़ में भेज दिया जाएगा.

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के मुताबिक, 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहन वाहन और 15 साल से पुराने सभी पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी है.

विज्ञापन

परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि यदि वे अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप होने से बचाना चाहते हैं, तो विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर उसे दिल्ली-NCR की सीमा से बाहर ले जाएं. नोटिस में साफ कहा गया है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा जाएगा.

नोटिस के मुताबिक, ‘शहर में सार्वजनिक जगहों पर चल रही BS-III और कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली पुरानी गाड़ियों को बिना किसी नोटिस के जब्त कर लिया जाएगा, इसके बाद इन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा. ऐसी गाड़ियों के मालिकों को सलाह है कि वे उन्हें एनओसी लेकर एनसीआर की सीमा से बाहर ले जाएं.’

विज्ञापन

अधिकारियों के मुताबिक, शहर के कोने-कोने से ऐसी गाड़ियों को हटाने के लिए जल्द ही एक महा-अभियान शुरू किया जाएगा.

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Arif Khan

Arif Khan

आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
... और पढ़ें
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ