दिल्ली-NCR में घटा प्रदूषण, ग्रैप-3 की पाबंदियां हटीं

GRAP-3 Restrictions Withdrawn: दिल्ली की हवा में सुधार के बाद सीएक्यूएम ने ग्रैप-3 के तहत लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। फिलहाल राजधानी में ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे।

Delhi-NCR Air Quality Improves

Delhi-NCR Air Quality Improves

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Delhi-NCR Air Quality Improves: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में गिरावट के बाद केद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप-3 के प्रतिबंध हटा दिए हैं। हालांकि ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के प्रतिबंध लागू रहेंगे। ग्रैप-3 हटने के बाद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों से प्रतिबंध हट गया है। अब ये वाहन बिना रोक-टोक के जा सकेंगे।

ग्रैप-3 के तहत इन कार्यों पर से पाबंदी हटीं

1. बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों समेत खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम कर सकेंगे।

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2. पाइलिंग कार्य, सभी तोड़ फोड़ के काम कर सकेंगे।

3. ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा पानी की लाइन, सीवर लाइन, इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना।

4. प्रमुख गैस कटिंग काम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों के काम कर सकेंगे।

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5. सड़क निर्माण गतिविधियाें से प्रतिबंध हट गया है।

6. कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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7. ईंट/चिनाई कार्य कर सकेंगे।

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दिल्ली एनसीआर के वायु गुणवत्ता के हिसाब से चार अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ग्रैप-1 तब लागू होता है, जब दिल्ली का एक्यूआई 201 से 300 के बीच होता है। ग्रैप का दूसरा चरण उस समय प्रभावी होता है, जब एक्यूआई 301-400 के बीच मापा जाता है। यानी बहुत खराब कैटेगरी में आता है। ग्रैप-3 तब लागू होता है, जब वायु गुणवत्ता गंभीर कैटेगरी में होती है। इस वक्त दिल्ली में एक्यूआई 401-450 के बीच है। वहीं ग्रैप-4 अति गंभीर कैटेगरी में आता है।

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