Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की ED और CBI जमानत मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब CBI वाले केस में 24 मार्च और ED के केस में 25 मार्च को सुनवाई होगी। कोर्ट ने ED को भी नोटिस जारी किया है।
Delhi excise policy case: Special Court lists Manish Sisodia's bail matter in the CBI case on March 24 for filing of written submissions by CBI and filing of relevant judgments
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सिसोदिया के वकील ने दी ये दलीलें
सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कोर्ट में दलीलें देते हुए कहा कि जब भी मनीष सिसोदिया को सीबीआई के सामने बुलाया गया तो वे जांच में शामिल हुए। मैं एक लोक सेवक हूं। इस मामले में दो और लोकसेवकों को आरोपी बनाया गया था और उन पर मेरे से अधिक गंभीर आरोप हैं लेकिन उन्हें पूछताछ के बाद बरी कर दिया जाता है।
I joined the investigation when I was called before CBI. I am a public servant. Two more public servants were made accused in this case and allegations against them are more grave than mine but they are sent without arrest: Sisodia's lawyer while arguing for bail in CBI case
— ANI (@ANI) March 21, 2023
फोन बदलने के मामले में तर्क देते हुए सीबीआई के वकील ने कहा कि एक ही तारीख को एक फोन बदले जाने का तथ्य जांच के लिए सीबीआई को भेजा गया था, यह महज संयोग है।
वहीं सीबीआई के वकील ने दलीलें देते हुए कहा कि सिसोदिया सरकार में इतने उच्च पद पर हैं कि वह आसानी से न केवल सबूतों को छिपा सकते हैं, बल्कि नष्ट भी कर सकते हैं।
सोमवार को कोर्ट ने सिसोदिया को फिर से 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। बता दें कि इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 मार्च को सिसोदिया की रिमांड 22 मार्च तक के लिए ईडी को दे दी थी।
The fact of one phone being changed on the same date the matter was referred to CBI for probe is mere coincidence, submitted Sisodia's lawyer while arguing for bail in CBI case
— ANI (@ANI) March 21, 2023
सीबीआई ने सिसोदिया को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी गिरफ्तार किया था। 6 मार्च की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया की और रिमांड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने उनकी दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है। इसके बाद सिसोदिया को 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
3 अप्रैल तक कस्टडी में रहेंगे सिसोदिया
बता दें कि शराब नीति मामले में दोनों ही केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही हैं। फिलहाल सिसोदिया को 22 मार्च तक कस्टडी में हैं। सोमवार को कोर्ट में पेश करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया।
ईडी कर रही डेटा का विश्लेषण
बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि LG की शिकायत के बाद सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था। लेकिन एजेंसी ने फिर से उनके फोन का डेटा निकाल लिया है। फिलहाल एजेंसी सिसोदिया के ईमेल और फोन से मिले डेटा की जांच कर रही है।
ईडी के वकीन ने बताया कि सिसोदिया के सहायक विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इस घोटाले में सरकारी तंत्र और बिचैलिए समेत कई अन्य लोग शामिल है। इस मामले में अब तक 219 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है।
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