Delhi BMW Accident: दिल्ली के धौला कुआं बीएमडब्ल्यू से हुए भीषण सड़क हादसा धीरे-धीरे और उलझता जा रहा है. इस दुर्घटना में वित्त मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारी नवजोत सिंह की मौत के बाद आरोपी गगनप्रीत को गिरफ्तार किया गया है. उसे 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद सोमवार को गगनप्रीत को कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल ले जाया गया.
कई धाराओं में दर्ज हुआ केस
दिल्ली के धौला कुआं BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। गगनप्रीत मक्कड़, जिसकी उम्र 38 साल बताई जा रही है. उस पर FIR दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत मामला केस फाइल किया गया है. ये धारा सार्वजनिक स्थल पर लापरवाही से वाहन चलाने का है.
125बी, दूसरे के जीवन को खतरे में डालना, 105 हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या और धारा 238 के तहत मामला दर्ज हुआ है. 238 की धारा हाल ही में पुलिस द्वारा लगाई गई थी, जो अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देने और सबूतों को गायब करने पर लगाया जाता है.
दूर का अस्पताल क्यों चुना गया?
मृतक नवजोत की पत्नी संदीप कौर की गवाही के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर उन्हें इतनी दूर अस्पताल में क्यों ले जाया गया था. उन्होंने पुलिस को दी गवाही में भी इस बात को उठाया था इसके बाद धौला कुआं पुलिस चौकी के ज्वाइंट सीपी दीपक पुरोहित का कहना है कि आरोपी महिला ने शुरुआती पुछताछ में बताया था कि वे पहले भी कोविड-19 के समय अपने बीमार बेटे का वहां ले गई थी. उसे अस्पताल पर भरोसा था कि वहां पीड़ित का सही इलाज हो सकेगा.
रविवार को हुई थी घटना
यह दुर्घटना रविवार को दोपहर करीब 3 बजे के आस-पास हुई थी. जब नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगाल साहेब गुरुद्वारे दर्शन के लिए गए थे. वे मोटरसाइकिल पर गए थे, उस बीच रास्ते में उन्हें धौलाकुआं और दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के बीच एक हाई स्पीड बीएमडब्ल्यू गाड़ी ने टक्कर मार दी थी. हालांकि, इस घटना में कार सवार लोगों को भी चोट लगी थी, मगर नवजोत सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी. बता दें कि नवजोत सिंह वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे.
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