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दिल्ली के Youtuber कपल ने बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाया, 80 लाख रुपये की ठगी का आरोप

Honey Trapping: दिल्ली में एक यूट्यूबर कपल पर आरोप है कि उन्होंने एक बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाया और उससे 80 लाख रुपये की उगाही कर ली। कपल पर ठगी करने और झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है। कपल के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Nov 27, 2022 09:16
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Honey Trapping: दिल्ली में एक यूट्यूबर कपल पर आरोप है कि उन्होंने एक बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाया और उससे 80 लाख रुपये की उगाही कर ली। कपल पर ठगी करने और झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है। कपल के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर का निवासी है और वह विज्ञापन एजेंसी चलाता है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह दिल्ली के शालीमार बाग की रहने वाली नामरा कादिर नाम की एक महिला के संपर्क में आया, जो कुछ महीने पहले सोहना के एक होटल में काम के बारे में बात करने के लिए आई थी। कादिर के साथ विराट उर्फ ​​मनीष बेनीवाल नाम का एक अन्य व्यक्ति भी थी।

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शिकायत के अनुसार, पीड़ित बिजनेसमैन ने कादिर को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 2.50 लाख रुपये का भुगतान किया। थोड़े दिनों के बातचीत के बाद बिजनेसमैन ने कादिर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। बिजनेसमैन ने बताया कि इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इसी दौरान विराट ने वीडियो शूट कर लिया और इस वीडियो के आधार पर कादिर और विराट ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

धीरे-धीरे कर 80 लाख रुपये वसूले

बिजनेसमैन ने बताया कि कादिर ने उसे यह कहते हुए धमकाना शुरू कर दिया कि वह उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराएगी। इसके एवज में कादिर ने कारोबारी से धीरे-धीरे 80 लाख रुपये वसूल लिये। कारोबारी के मुताबिक, परेशान होकर उसने कादिर और विराट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

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इसके बाद पुलिस ने 10 अक्टूबर को दंपति को नोटिस दिया, लेकिन उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए गुरुग्राम की अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने दोनों की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

आरोपियों के खिलाफ सेक्टर 50 के थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 388 (किसी भी व्यक्ति को डराकर जबरन वसूली), 328 (जहर के माध्यम से चोट पहुंचाना), 406 (विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 506 (आपराधिक धमकी), 34 (सामान्य इरादे) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।”

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Written By

Om Pratap

First published on: Nov 27, 2022 09:16 AM

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