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दिल्ली

सभी ट्रैफिक चालान हो सकते हैं माफ, दिल्ली CM रेखा गुप्ता कैबिनेट मीटिंग में ले सकती हैं बड़ा फैसला

Delhi All traffic fines: दिल्ली सरकार सभी ट्रैफिक चालानों को माफ कराने की तैयारी कर रही है. दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट डिपार्मेंट द्वारा काटे गए सभी चालानों को माफ करने का फैसला रेखा गुप्ता सरकार अगली कैबिनेट मीटिंग में ले सकती है. फाइल एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है.

Author Edited By : Vijay Jain
Updated: Dec 20, 2025 22:37
traffic challan discount
Credit- News 24 Graphics

Delhi All traffic fines: दिल्ली सरकार एमनेस्टी स्कीम के तहत सभी ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में है. दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट डिपार्मेंट द्वारा काटे गए सभी चालानों को माफ करने का फैसला रेखा गुप्ता सरकार ले सकती है. दिल्ली कैबिनेट में इसे पास कर सकती है. ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना और गलत पार्किंग जैसे मामलों में हर साल लाखों चालान कटते हैं. कई बार चालान की रकम इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग उसे भरने में असमर्थ हो जाते हैं. ऐसे में एमनेस्टी स्कीम के जरिए सरकार एक बार में सभी पुराने चालानों को खत्म कर आम जनता को राहत देना चाहती है.

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दिल्ली सरकार के इस नए प्लान को समझें

नए साल पर दिल्ली सरकार वाहन चालकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में जुटी है. ‘नो चालान’ का यह तोहफा उन वाहन चालकों के लिए है, जिनके ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं. नए साल में ऐसे ट्रैफिक चालान को माफ करने की तैयारी वल रही है, जिनके पहली बार चालान कटे हों. जानकारी के मुताबिक, एमनेस्टी स्कीम के तहत सरकार जल्द ही एक स्कीम का ऐलान करके सभी ट्रैफिक चालान को माफ का प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग में पास कर सकती है.

किन चालकों को नहीं मिलेगा इस सुविधा का लाभ

दिल्ली सरकार इस सुविधा का लाभ उन चालकों के लिए अप्लाई नहीं होगा, जो बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं. वहीं, जिन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त है, उन्हें भी इस सुविधा से बाहर रखा गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए फाइल उनके कार्यालय भेज दी गई है.

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लोक अदालत की तारीख में बदलाव

ट्रैफिक चालान माफ करने के लिए दिसंबर में होने वाली लोक अदालत की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है. अब यह लोग अदालत 10 जनवरी को लगेगी. पहली बार चालान कटवाने वाले चालकों को राहत मिलनी तय है. इसके अलावा दिल्ली की हर जिला अदालत में एक ही दिन लोक अदालत लगाने को कहा गया है.

First published on: Dec 20, 2025 10:17 PM

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