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‘ट्रायल कोर्ट ने विवेक नहीं लगाया…’हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल

Arvind Kejriwal Bail Case Update: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले उन्हें 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद ईडी ने 21 जून को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Jun 25, 2024 15:29
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अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का सीएम पद आतिशी मार्लेना को सौंप दिया है।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का सीएम पद आतिशी मार्लेना को सौंप दिया है।

Arvind Kejriwal Bail Case Update: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुना दिया। कोर्ट ने  दिल्ली के सीएम को जमानत देने से इंकार कर दिया। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी। लेकिन ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। बता दें कि केजरीवाल के वकीलों ने हाईकोर्ट के जमानत का फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इससे पहले जमानत पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हमनें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है। ट्रायल कोर्ट ने ईडी के रिकाॅर्ड पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया। निचली अदालत की टिप्पणी पर विचार नहीं कर सकते क्योंकि यह पूरी तरह अनुचित है। ट्रायल कोर्ट ने विवेक नहीं लगाया। वहीं सीएम ने अपनी ओर से दलीलें देते हुए कहा कि वह एक जिम्मेदार नागरिक है। वे जमानत की शर्तों का पालन करेंगे।

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वे गर्दन तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं-ईडी

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को सुनवाई पूरी कर कहा था कि वे 25 जून को फैसला सुनाएंगे। इससे पहले कल ईडी ने जवाब दाखिल कर केजरीवाल को जमानत दिए जाने को गैरकानूनी करार दिया था। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन बेंच के सामने जो भी दस्तावेज रखे गए थे उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा गया। इन डाॅक्यूमेंट्स से यह पता चलता कि वे गर्दन तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

ईडी के अनुसार दिल्ली शराब घोटले में जो भी काला धन जमा हुआ था उसमें पार्टी की बड़ी हिस्सेदारी थी। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के 25 जून को फैसला सुनाने के आदेश के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया है ऐसे में उसके पहले कोई भी आदेश देना सही नहीं होगा। आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून तक के लिए सुनवाई टाल दी।

लोअर कोर्ट ने तय की थी जमानत की शर्तें

इससे पहले लोअर कोर्ट ने जब केजरीवाल को जमानत दी तो 2 शर्तें तय कीं। कोर्ट ने कहा कि वे जांच में बाधा डालने की कोशिश नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

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Written By

Rakesh Choudhary

First published on: Jun 25, 2024 02:40 PM

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