कौन हैं के. सुरेश, जो दे रहे स्‍पीकर पद के ल‍िए NDA के ओम ब‍िरला को टक्‍कर? जात‍ि को लेकर व‍िवाद में रहे

Parliament Session 2024: 18वीं लोकसभा के स्पीकर का चुनाव मतदान के जरिए होगा। बुधवार को सुबह 11 बजे मतदान के जरिए यह तय हो जाएगा कि लोकसभा स्पीकर कौन होगा? कांग्रेस ने केरल के सांसद के. सुरेश को स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी बनाया है।

Lok Sabha Speaker Election 2024

लोकसभा स्पीकर के INDIA प्रत्याशी के. सुरेश

विज्ञापन

Lok Sabha Speaker Election: देश के संसदीय इतिहास में पहली बार लोकसभा में स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। एनडीए ने लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिड़ला को प्रत्याशी बनाया है जबकि इंडिया के सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया है। के. सुरेश लगातार 8वीं चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि इंडिया और एनडीए के बीच स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर आम सहमति बन गई है। इस बीच संसद में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत 281 सांसद बतौर सदस्प शपथ लेंगे। ऐसे में आइये जानते हैं कौन हैं के. सुरेश जिनको कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर के लिए प्रत्याशी बनाया है।

लोकसभा स्पीकर के लिए बुधवार को 11 बजे मतदान होगा। हालांकि एनडीए प्रत्याशी ओम बिड़ला की जीत तय मानी जा रही है। इंडिया ने आठ बार के सांसद के. सुरेश को प्रत्याशी बनाया है। के. सुरेश केरल में कांग्रेस के बड़े दलित चेहरे हैं। उन्होंने केरल के मावेलिक्कारा सीट से आठवीं बार जीत दर्ज की है। इससे पहले उन्होंने तीन बार इस सीट से और 4 बार अदूर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए।

विज्ञापन

बता दें कि के. सुरेश पहली बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए और 2009 में मावेलिक्कारा सीट पर लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। 2009 में वे मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें कि इस चुनाव में के. सुरेश ने सीपीआईएम प्रत्याशी अरुण कुमार को 10 हजार मतों से पराजित किया। इससे पहले उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाने की बात भी की जा रही थी। क्योंकि वे 18वीं लोकसभा में सबसे अनुभवी सांसद हैं। ऐसे में अब सबसे अनुभवी और दलित चेहरे को आधार बनाकर कांग्रेस ने उनको स्पीकर पद के लिए मैदान में उतारा है।

हाईकोर्ट ने घोषित किया था अयोग्य

इस बार के चुनाव में केरल हाईकोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। सीपीआई के नेता आरएस अनिल ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सुरेश ओबीसी चेरामाई ईसाई समुदाय से हैं न कि हिंदू समुदाय से जो कि अनुसूचित जाति से हैं। ऐसे में वे मावेलिक्कारा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ