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बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पाॅलिसी पर हाईकोर्ट की रोक, नई नीति के खिलाफ क्यों हैं टीचर्स?

Bihar Latest News: बिहार सरकार की शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग पाॅलिसी पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके लिए औरंगाबाद के शिक्षकों ने एक याचिका दायर की थी, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई।

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Patna High Court Stay on Teacher Transfer Policy: बिहार में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह रोक लगाई। औरंगाबाद में शिक्षकों ने पाॅलिसी का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्टे लगाया है। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार मनमाने ढंग से चाॅइस का ऑप्शन देकर शिक्षकों को गुमराह कर रही है। आवेदन नियमों के तहत नहीं लिए जा रहे हैं। बता दें कि बिहार सरकार महिला शिक्षकों के लिए पंचायती गांवों की चाॅइस का ऑप्शन दे रही है, जबकि पुरुषों को अनुमंडल का ऑप्शन दिया जा रहा है, इसका विरोध शिक्षक कर रहे हैं।

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औरंगाबाद के शिक्षकों ने दायर की थी याचिका

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पाॅलिसी में बदलाव किया है। इसके तहत बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर के आवेदन लिए जा रहे हैं। इस बीच 18 नवंबर 2024 को औरंगाबाद के शिक्षकों ने पाॅलिसी का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर आज सुनवाई हुई। जज प्रभात कुमार सिंह ने अगली सुनवाई के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग पर स्टे लगा दिया।

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1 लाख से अधिक शिक्षकों ने किया आवेदन

अब तक 1 लाख 20 हजार शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। आवेदन के बाद कैटेगरी के आधार पर पोस्टों को शिक्षकों में विभाजित किया जाना था, फिर पोस्टिंग की प्रकिया चालू होनी थी। बता दें कि यह पूरी प्रकिया दिसंबर तक पूरी की जानी थी। क्रिसमस की छुट्टी केे बाद शिक्षक नई पोस्टिंग वाले स्कूल में पहुंचते।

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First published on: Nov 19, 2024 01:51 PM

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