Delhi Liquor Scam: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (AAP MP Sanjay Singh) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला नियमों के मुताबिक है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हों या आम नागरिक हों। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन आपराधिक मामले में उनको दूसरे आरोपियों की तरह ही रखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि, उनकी गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक हुई है। गौरतलब है कि उन्हें पहले ही 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
शराब घोटाले का है मामला
बता दें कि संजय सिंह को कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। बीते 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके घर पर छापा मारा, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। मामला दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 का है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसमें कई तरह की अनियमितताएं हैं। आरोप है कि नीति बनाने में संजय सिंह की भूमिका थी, जिससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचा।
गिरफ्तारी को बताया था गैरकानूनी
वहीं संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है और उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं, राजनीतिक बदले की भावना के तहत उनपर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल बताया था। उनका कहना है कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना के तहत गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह के वकील ने कोर्ट से कहा कि आप नेता को ईडी ने कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना ही गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि ईडी ने न तो उनको समन किया न ही पूछताछ के लिए बुलाया और सीधे 5 अक्टूबर को अरेस्ट कर लिया।
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