Nitin Arora
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Traffic Challan: यदि आप ट्रैफिक चालानों का भुगतान किए बिना उन्हें इकट्ठा किए जा रहे हैं तो सावधान होने का समय आ गया है। इन जुर्माने को चुकाने में लापरवाही करने पर संभावित रूप से आपको वाहन पोर्टल (Vahan portal) के माध्यम से आवश्यक ऑनलाइन वाहन-संबंधी कार्यों को करने से रोका जा सकता है।
TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, चालान को नजरअंदाज करने की लोगों की आदत पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि जिन व्यक्तियों के पांच से अधिक ट्रैफिक चालान लंबित हैं, वे महत्वपूर्ण लेनदेन ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, जैसे वाहन को किसी अन्य शख्स के नाम करना या वाहन पोर्टल के माध्यम से वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों से पता चलता है कि 20,684 वाहन ऐसे रहे जिन्होंने 100 से अधिक ट्रैफिक उल्लंघन किए, लेकिन किसी के लिए भी जुर्माना नहीं भरा। अधिकारियों ने यह भी नोट किया है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग के ध्यान में ऑनलाइन जुर्माना न भरने के कई मामले लाए हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों का हवाला देते हुए, एक सरकारी अधिकारी ने रिपोर्ट में बताया, ‘वर्तमान में, विभाग ने वाहन पोर्टल पर 90 दिनों से अधिक के पांच से अधिक लंबित चालान वाले वाहनों को ‘लेन-देन नहीं करने योग्य’ के रूप में वर्गीकृत करने का विकल्प चुना है।’
इस साल 30 जून तक यातायात अधिकारियों ने 58,81,261 वाहनों को कुल 2,63,96,367 नोटिस जारी किए। चिंताजनक बात यह है कि यातायात अधिकारियों द्वारा जिनके चालान किए, उन्होंने वह भरे तो नहीं लेकिन उन वाहनों को बार-बार उल्लंघन करते हुए पाया गया।
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